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लॉक डाउन 2.0:: जानिए क्या रहेगा बन्द…और खुला…मीडिया को छूट…थूकने पर जुर्माना… देखिए गाइडलाइन…

कोरोना वायरस के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन 2.0 पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई.
कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलने जा रही है इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसमें बताया गया है कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे।
यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।

मीडिया को रियायत 

लॉक डाउन 2.0 के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगो को भी सावधानी पूर्वक कवरेज करने की इजाजत दी गयी है।

शादी फिलहाल नहीं, जिम बंद
सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
खेती से जुड़े काम जारी रहेंगे
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
यातायात पर रोक
हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।
स्कूल, कॉलेज बंद
सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद।
हेल्थ, बैंकिंग सर्विस चालू रहेंगी
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी।
चार पहिया में दो, दो पहिया में एक को इजाजत
इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।
हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत
जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो।

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