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राशनकार्डधारियों को मिलेगा माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क 1 किलो ग्राम चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क 1 किलो ग्राम चना का वितरण किया जायेगा। इस हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के द्वारा प्रदेश के आयुक्त सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों पर 1 किलो ग्राम चना निःशुल्क प्रति कार्ड प्रति माह, जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक वितरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों के समान ही छ0ग0 खादय एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के कार्डों के लिये जुलाई 2020 रो नवंबर 2020 तक 01 किलो ग्राम चना प्रति माह प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
इस निर्णय के अनुकम में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रो एवं माडा पाकेट में नियमित वितरण किये जाने वाले 02 किलो ग्राम चना प्रति कार्ड प्रति माह के अंतर्गत प्रथम किलो ग्राम चने का वितरण निःशुल्क किया जायेगा तथा द्वितीय किलो ग्राम चने का उपभोक्ता मूल्य यथावत रहेगा।
माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक उपरोक्त श्रेणी के राशन कार्डो को वितरित किये जाने वाले कुल चने की पात्रता उन्हे छत्तीसगढ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले चने की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।

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