बड़ी ब्रेकिंग:: अनलॉक 4.0…30 सितम्बर तक स्कूल, कालेज, सिनेमाघर रहेंगे बन्द…शादी-ब्याह आदि समारोह में होंगे अब इतने शामिल..
भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। कोविड-19 के मद्देनजर ये दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान सात सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि, ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोहों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे।
गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, “स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।”
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
सरकार के अनुसार, “राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।”
UNLOCK-4 में इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी-
(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। जनसत्ता