लॉकडाउन में कृषि एवं पशुपालन संबंधी कुछ गतिविधियों के संचालन को मिली सशर्त अनुमति कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 22 अप्रैल2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जिले को 27 अप्रैल 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि के दौरान पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब खरीफ फसलों की बुआई को दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थापित बीज के परिवहन एवं भण्डारण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। भारतीय खाद्य निगम रायगढ़ एवं रैक प्वाइंट में कार्यरत श्रमिकों को कार्यालय आने-जाने एवं कार्य करने की छुट शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की शर्त पर दी जाती हैं।
पशु चिकित्सा सेवायें अन्तर्गत संचालित गतिविधियों, दुग्ध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन, पशु आहार, पोल्ट्री फीड के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की शर्त पर छूट प्रदान की जाती है। वन विभाग के कार्यालयीन एवं मैदानी वन अमले को कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।
सभी महत्वपूर्ण दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर का संचालन अर्थात् टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाईल स्विच मूवमेंट, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, डेटा सेंटर, मोबाईल टावर्स साइट, टीएसपीएस का कॉल सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि। आदेश की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।