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पुलिस ने हीरा तस्करों को 50 लाख के 440 नग हीरे के साथ धर दबोचा…

💥 गरियाबंद जिले में हीरा तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्यवाही
💥 दो हीरा तस्कर आरोपी एक्टिवा से भागते पकड़े गये

💥 पूर्व में 07 प्रकरणों में 672 नग हीरा किया गया है जप्त

गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विक्रेता एवं जुआ/सट्टेबाजो पर नकेल कसी है। गरियाबंद जिले में पहली बार 440 नग हीरा कीमती लगभग 50 लाख रूपये दो आरोपी हीरा तस्करों से जप्त कर कार्यवाही की गई है। पूर्व में 07 प्रकरणों में 672 नग हीरा जप्त कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बहुमुल्य हीरा अपने पास रखकर सफेद रंग की होण्डा एक्टिवा में छुरा-फिंगेश्वर मार्ग होते हुए रायपुर की ओर जा रहे है। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी फिंगेश्वर के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकाबंदी पाईन्ट लगाने निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी फिंगेश्वर उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर द्वारा बोरिद चैक (फिंगेश्वर) के पास नाकाबंदी पाईन्ट लगाया गया और छुरा की तरफ से आने वाली वाहनों को सघनता से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान होण्डा एक्टिवा में सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गये और भागने लगे, जिसे सजगता से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये दोनों व्यक्ति की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 440 नग हीरा मिला। आरोपियों से पुछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही किया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना फिंगेश्वर में अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 379,34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्राप्त 440 नग हीरा, प्रयुक्त दोपहिया वाहन एवं मोबाईल को जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फिंगेश्वर उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर, प्रधान आरक्षक रणजीत साहू, नेमीचंद पटेल, आरक्षक कृतेश प्रजापति, लक्ष्मीकांत साहू, भूषण निषाद, भोगचंद कश्यप का कार्य सराहनीय रहा।

गरियाबंद जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने बताया कि जिले में तस्करों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। पूर्व में भी माईनिंग एक्ट, वन्यप्राणी अधिनियम, नारकोटिक्स एक्ट, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यवाही की गई है।

थाना फिंगेश्वर – अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 379,34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट

गिरफ्तार आरोपी :-
(01) सुभाष मंडल पिता गौरंग मंडल उम्र 43 वर्ष साकिन वार्ड नं. 55 टिकरापारा भगत सिंह चैक मिश्र सदन रायपुर थाना टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.)
(02) उज्जवल चंन्द्राकर पिता पवन चन्द्राकर उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड नं. 08 एकता चैक दलदल सिवनी मोवा थाना मोवा जिला रायपुर (छ.ग.)

जप्त सामग्री:-*
(01) कागज की पुड़िया में 440 नग हीरा पत्थर खनिज पदार्थ कीमती 50 लाख रूपये
(02) एक मोटर सायकल होण्डा एक्टिवा सी.जी. 04 के.आर. 4813 कीमती 30,000/- रूपये
(03) दो नग मोबाईल जुमला कीमती 5,000/- रूपये

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