• प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स। (दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
• फोटो स्टूडियों- (दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
• सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन सोमवार से शुक्रवार)
• चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन सोमवार से शुक्रवार)
उपरोक्त दुकानों का संचालन का समय प्रातः 9.00 बजे अपरान्ह 4.00 बजे तक
• जिले के नाई/सैलून दुकानों को (दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार) समय प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है।
शर्ते:-
1. संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगे।
2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे।
3. ग्राहको तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के
पश्चात् सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा।
4. एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी।
5. फोंम सेविग का प्रयोग किया जावे।
6. ग्राहकों को अपने साथ टॉवेल एवं कपड़े लाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
7. दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे – कुर्सी, टेबल, कपड़े तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा।
8. आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी दर्ज कर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।