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बाबा रामदेव के खिलाफ FIR की मांग को लेकर कांग्रेसी विधायक पहुंचे थाने… पतंजलि ने कोविड-19 की दवा बनाने का किया था दावा… आयुष मंत्रालय ने लगाई थी  रोक

 योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को मंगलवार को बाजार में उतारे की पुष्टि होने पर जहां आयुष मंत्रालय ने इस दावा पर रोक लगा दी और इसके प्रचार प्रसार पर पाबंदी लगाते हुए जाँच के बाद  प्रशासनिक आदेश मिलने पर व्यवसाइयों को बेचने की अनुमति देने की बात कही । वही इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेसी भी लामबंध होते दिख रहे और सड़को पर उतर कर अपना विरोध दर्ज करा रहे है । जिसको लेकर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधान सभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, ब्लाक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के नेतृत्व में थाना चिरमिरी पहुच कर शिकायत पत्र देते हुए कोविड 19 कोरोनिल दवा के संस्थापक बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
 इस पूरे मामले में डॉ जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया की पतंजलि दवा निर्माण कम्पनी के सहः संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस की दवा कोरोनील बनाकर उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह कोराना वायरस कोविड-19 के रोकथाम के लिए उपयुक्त है और इससे संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ्य हो जाएगा। जो कि भ्रामक एवं देश की जनता के साथ धोखा तथा घोर व्यवसायी संचार और आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमती एवं स्वीकृति के पूर्व तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदन कराये जाने के पूर्व दवा का निर्माण का दवा एवं भ्रामक विज्ञापन का प्रचार-प्रसार अपराध की श्रेणी में आता है तथा संज्ञान लिए जाने योग्य है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के स्पष्ट दिशा निर्देश में किसी भी औषधि के संदर्भ में इस आशय का विज्ञापन अपराध की श्रेणी में है कि उपरोक्त औषधि अमुक बीमारी के रोकथाम एवं इलाज हेतु उपयुक्त है एवं विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की विज्ञापन पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके जानते हुए भी पतंजलि दवा निर्माण द्वारा स्वयं वैश्विक महामारी कोविड-19 के रोकथाम एवं इलाज हेतु औषधि के निर्माण का विज्ञापन कर ना सिर्फ देश के साथ आर्थिक आपराधिक छल-कपट किया है । बल्कि विश्व स्तर पर भारत की विश्वशनियता को भंग किया है और आर्थिक लाभ हेतु भ्रामक प्रचार-प्रसार कर कोविड-19 के इलाज हेतु दवा का अविष्कार करने का दावा किया है साथ ही साथ दवाई की निर्माण पूर्ण होने की जानकारी समाचार के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित की है। तथा स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमती स्वीकृति एवं अनुमोदन के पूर्व ही कोविड-19 के इलाज की दवा का निर्माण दावा कर घोर व्यवसायीक कदाचार किया गया है। तथा वैश्विक महामारी के काल में उपरोक्त विज्ञापन संज्ञान लिए जाने और अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिए जाने योग्य है तथा भादवि की धारा 20 एवं महामारी अधिनियम के अतिरिक्त ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत अपराघ पंजीवद्ध करने अग्रिम न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत  पत्र दिया गया है।
जिसमें पतंजलि दवा निर्माण कम्पनी तथा उसके सह संस्थापक रामदेव बाबा तथा भ्रामित विज्ञापन के प्रचार प्रसार के सहयोगियों के विरुद्ध अपराध कायम करें तथा यथोचित अग्रिम न्यायिक कार्यवाही की बात कही गई। जिस पर रोक लग सके । इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से ब्लाक अध्यक्ष सुभाष कश्यप, वरिष्ट कांग्रेसी शंकर रॉव, राजू सलीम, वरुण शर्मा, रज्जाक खान, रामाराव, शिव महाराणा, पार्षद शिवांश जैन, संदीप सोनवानी ,राजू तिवारी, बलदेव दास, राजा मुखर्जी, राजेन्द्र सलूजा, इंद्रजीत सिंह छावडा उर्फ़ लाटू, गुरुवेज सिंह, सहाबुद्दीन, राम प्यारे, दिनेश दुबे, सोयब अली, अनिल , विकास गुप्ता, अल्लू केशरवानी, चन्द्र भान बर्मन के साथ भारी संख्या में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।
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