
सैलून और ब्यूटीपार्लर खोलने का नया आदेश कड़े नियमो के साथ जारी…खुलने का समय और शर्ते होंगी यह…
लॉक डाउन 3.0 के अंतिम चरण में कोरिया के नए जिला कलेक्टर एसएन राठौर ने सैलून, नाई दुकान और ब्यूटीपार्लर खोलने की सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है ।
क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी हेतु (प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी)
क्षेत्र – बैकुण्ठपुर, सोनहत, खडगवां, भरतपुर हेतु – दिन – रविवार से शुक्रवार (प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी)
दिन सोमवार से शनिवार
शर्ते:-
1. संचालित दुकानों/प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति (Appointment) लेकर आना अनिवार्य होगा।
2. संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें।
3. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे।
4. ग्राहको तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात् सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
5. एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी।
6. फोंम शेंविग का प्रयोग किया जावे।
7. ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नही करेंगें।
8. दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे- कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा ।
9. आने वाले सभी ग्राहकों का नाम पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है । उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट /कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।