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अज्जू सिंधी पर लगा NSA…3 माह के लिए भेजा सेंट्रल जेल रायपुर…कलेक्टर ने किया आदेश जारी…

रायपुर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन, जिला दंडाधिकारी रायपुर नेे जारी आदेश में बताया कि अनावेदक अज्जू उर्फ अजय मोटवानी पिता स्व. किशन मोटवानी निवासी ईगल बिल्डिग के सामने थाना तेलीबांधा जिला रायपुर को सार्वजनिक सुरक्षा (पब्लिक आर्डर) के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने के रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।


अतएव उक्त अधिनियम की धारा 3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए डॉ एस.भारतीदासन, जिला दंडाधिकारी रायपुर नेे आदेश दिया कि अनावेदक अज्जू उर्फ अजय मोटवानी पिता स्व. किशन मोटवानी निवासी ईगल बिल्डिंग के सामने थाना तेलीबांधा जिला रायपुर को दिनांक 20 जून 2020 से आगामी 03 (तीन) माह तक के लिये निरुद्ध किया जाये तथा केन्द्रीय कारागार रायपुर में रखा जावे।

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