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सरकारी शराब की दुकान में सेल्समैन और सुपरवाइजर करते थे मिलावट…कट्टर शराबियों को स्वाद लगा फीका…दोनो हुए गिरफ्तार… मामला कोरिया का…

कोरिया जिले में अभी तक खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगो की सेहत से खिलवाड़ करने के मामले ही सामने आते थे। लेकिन शराब में मिलावट कर शराबियों के नशे के साथ खिलवाड़ करने का पहला मामला सामने आया है। दरअसल कोरिया जिले के सरकारी शराब की दुकान में शराब को निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता था। जिसकी जानकारी 24 कैरेट के पक्के कट्टर शराबियों को शराब के टेस्ट से ही पता चल गयी। जिसके बाद जो होगा उसकी पूरी खबर नीचे है।

दरअसल झगराखांड प्रभारी झगराखाण्ड विजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी बीसीम के कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी शराब में मिलावट कर शराब बेचने एवं मिलावटी शराब अन्य पानी की बोतल में भरकर चोरी छुपे बेचने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी झगराखाण्ड एवं थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ द्वारा एक व्यक्ति को शराब खरीदने हेतु शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी भेजा गया, सेल्समैन जैसे ही   बिसलेरी के बोतल में अंग्रेजी शराब लेकर आया, तब सरकारी शराब दुकान में कार्रवाई करने हेतु आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त मनेंद्रगढ़ को सूचना देकर मौके पर सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान खोगापानी में बुलाया गया। आबकारी अधिकारी के आने पर शराब दुकान एवं गार्ड रूम का तलाशी लिया गया और दुकान के बगल वाले रूम को खुलवा कर देखा गया तो रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के 12 बोतल को निकाल कर खुला रखा पाया गया तथा ढक्कन अलग रखे हुए थे और एक 15 लीटर वाले प्लास्टिक डब्बे में करीब 12 लीटर पानी एक स्टील का गिलास एवं बिसलेरी 5 लीटर वाले जार में बोतल से निकालकर भरी शराब लगभग 2 लीटर बरामद किया गया। जिसमें 3 बोतल में पानी मिलाकर ढक्कन लगा चुके थे। 8 बोतल पानी मिला एवं एक बोतल आधा शराब था जिसमें पानी नहीं मिला पाए थे। उक्त सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू एवं सेल्समैन संतोष राय के द्वारा रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के बोतल को खोल कर आधा शराब निकालकर आधा पानी मिलाया जाता था तथा फिर से बोतल के ढक्कन को फिक्स कर दिया जाता था और ग्राहकों को पानी मिला हुआ शराब बिक्री किया जाता था। प्लास्टिक की बोतलों में निकाली हुई शराब को पृथक से पैक कर सेल्समैन और सुपरवाइजर के द्वारा निकाले हुए शराब को बिक्री कर अवैध कमाई किया जाता था। जप्त सामग्री को सभी गवाहों के समक्ष विधिवत पंचनामा कर कार्रवाई की गई तथा कैश काउंटर से चिन्हांकित रूपये को बरामद किया गया। विक्रेता द्वारा भेजे गए ग्राहक को दुकान में रॉयल ग्रीन का ओरिजिनल शराब मांगने पर तुम्हें उससे अच्छी शराब दूंगा कह कर बिसलेरी की बोतल में मिलावटी शराब पैसे लेकर दिया जाता था। इस कार्रवाई में थाना झगड़ा खंड प्रभारी विजय सिंह एवं थाना मनेन्द्रगढ़ प्रभारी सचिन सिंह सहायक उपनिरीक्षक धनंजय सिंह, आरक्षक इस्तियाक एवं राजेश मिश्रा तथा आबकारी उपनिरीक्षक वेद प्रकाश इंदुआ प्रधान आरक्षक सुग्रीव सोनी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किया गया।

 शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी के सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू और सेल्समेन मंतोष राय के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आबकारी एक्ट की धारा 34(1) (क), 34(2), 36, 59(क), 34(1) (ख) 38(ऐ) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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