पटवारी मामा और शिक्षाकर्मी भांजी को 6 माह का कैद
डौकीडीह में पदस्थ प्रधान पाठक से मारपीट का मामला
दक्षिणापथ दुर्ग। गुण्डरदेही विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला डौकीडीह में पदस्थ प्रधान पाठक बलदाऊ राम चंद्राकर के साथ मारपीट के आरोपी शिक्षाकर्मी वर्ग-3 देहूती साहू और उसके मामा तुलसीराम (पटवारी) को न्यायालय ने छह माह कैद की सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपील दायर की थी जो खारिज कर दी गई है। प्रकरण के अनुसार बलदाऊ राम चंद्राकर शासकीय प्राथमिक शाला डौकीडीह में 3 मई 2006 से प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। 13 अप्रैल 2013 को वे सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल ड्यूटी पर थे। उसी दौरान लगभग 9 बजे सुबह देहुती साहू जो शिक्षाकर्मी वर्ग-3 पद पर पदस्थ थी, अवैतनिक अवकाश पश्चात ज्वायनिंग के लिए अपने पति और मामा तुलसीराम के साथ स्कूल पहुंची। प्रधान पाठक श्री चंद्राकर ने उनसे कहा कि ज्वायनिंग के संबंध में बीईओ से पत्र लिखवाकर ले आएं। यह सुनकर देहुती साहू भड़क गई और प्रधान पाठक श्री चंद्राकर के साथ गाली-गलौच करने लगी। यही नहीं, साथ आए अपने मामा तुलसीराम के साथ मिलकर वह मारपीट करने लगी। मारपीट से प्रधान पाठक श्री चंद्राकर के गले, बाएं हाथ एवं सिर में चोटे आई। मौके पर मौजूद स्टाफ खिलावन साहू, टीकाराम साहू, अंकलहा नारंग तथा ममता देशलहरा ने बीच बचाव किया। श्री चंद्राकर ने मामले की शिकायत अंडा थाने में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मारपीट के आरोप में पुलिस ने देहूती साहू व उसके मामा तुलसीराम को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों एवं विवेचक के कथन के आधार पर अभियुक्तगण देहूती साहू व मामा तुलसीराम को धारा 332 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छह माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भोगना होगा। ज्ञात हो कि तुलसीराम (पटवारी) वर्तमान में राजनांदगांव जिला में पदस्थ हैं।