
जानिए कोरिया में कब और कौन सी दुकानें खुलेंगी…क्या रहेगा समय…कलेक्टर ने जारी की एडवायजरी…साप्ताहिक बंदी भी रहेगा…
देर आए दुरस्त आए की तर्ज पर कोरिया जिले में लॉक डाउन 3.0 में कौन सी दुकाने, किस दिन और कितने समय खुलेगीं इसके किए जिला प्रशासन ने एडवायजरी जारी कर दी है। अन्यथा व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही।
कलेक्टर कोरिया द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि…
बैकुण्ठपुर,सोनहत, खड़गवां, भरतपुर (प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी)
कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा) जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें ।(दिन – मंगलवार, गुरूवार, रविवार)
क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी (प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बन्दी)
कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा). जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्टिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकाने, कम्प्युटर, टायर दुकानें। (दिन – मंगलवार, गुरूवार, शनिवार)
पूर्व में अनुमति प्राप्त आवश्यक सेवाओं की निम्न दुकाने एवं डेयरी दुकान अपने पूर्व निर्धारित समय पर हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे:-
• सभी किराना दुकान, दवाई दुकान, मोबाईल रिचार्ज, पंखे की दुकान, सीमेंट
छड़ एवं हार्डवेयर दुकान।
• दुकानों पर सुगंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लायसेंस आदि पत्रक का चस्पा
करना अनिवार्य होगा।
खाद्य पदार्थो के व्यवसाय से जुड़ी दुकानों/ठेलों, जो खाद्य सुरक्षा मानक
अधिनियम 2006 के विनियम 2.1.1 एवं 2.1.2 के तहत् खाद्य कारोबार कर्ताओं के रूप में पंजीकृत/अनुज्ञापित, मात्र के संचालन की अनुमति होगी।
उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।
