
राज्य के बाहर और राज्य के अंदर आवागमन पर लगी पाबन्दी हटी..E-PASS की अनिवार्यता भी खत्म…
छग सरकार के सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित आदेश के माध्यम से पूर्व में अन्नर्तराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन हेतु ई-पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी गई थी। उक्त निर्देश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-
(1) अन्न्तराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन हेतु ई -पास की अनिवार्यता नहीं होगी।
(2) कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु स्वैच्छिक रूप से ई-पास का
उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहें एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्रीयों को प्रोत्साहित किया जाये कि वह ई पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें।
(3) आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्त्तराज्यीय जांच चौकी, इत्यादि पर
बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रीयों से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से यह अनुरोध किया जाये कि वह ई पास हेतु आवेदन करने के उपरान्त ही आगे यात्रा करें।
(4)अन्न्तराज्यीय आवागमन पर क्वारेंटीन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे।
अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।