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खबर का असर:: लंबे इंतजार के बाद पीड़ित को मिला न्याय साथ ही निस्तार के लिए सड़कमद,अंततः कोरिया जिले से आए तहसीलदार ने ही दिलाया पीड़ित को न्याय..

तहसीलदार ने दबंगो के दबंगई की खत्म, अतिक्रमण पर चला दिया बुलडोजर..

नवपदस्थ तहसीलदार समीर शर्मा से लोगो को जगी उम्मीद

शमरोज खान सूरजपुर
सूरजपुर। सड़क मद की भूमि पर दबंगों ने कब्जा करके किसी व्यक्ति का निस्तार ही रोक दिया था। जिसके बाद से वह लगातार शासन प्रशासन के सामने गुहार लगा रहा था पर दबंगों के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च स्तरीय शिकायत के साथ-साथ अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी, तब जाकर कलेक्टर सूरजपुर ने इस बात पर संज्ञान लिया, जिसके बाद भैयाथान तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश 7 जारी किया था पर अतिक्रमण हटा पाने में असमर्थ रहे, वही कोरिया जिले से आए तहसीलदार समीर शर्मा को जैसे ही भैयाथान तहसील कार्यालय का प्रभार मिला एक महीने के अंदर ही पीड़ित को न्याय दिला दिया गया दबंग के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर रविवार को बुलडोजर चला और अतिक्रमण हटा दिया गया। तहसीलदार समीर शर्मा की इस कार्यवाही की सरहना हो रही है वहीं न्याय के लिए लंबे समय से चक्कर काट रहे पीड़ित ने भी समीर शर्मा की कार्यवाही को लेकर आभार जताया, पीड़ित ने कहा कि यदि ऐसे ही अधिकारी हर तहसील कार्यालय में रहे तो पीड़ितों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।


ज्ञात होगी पीड़ित विजेन्द्र कुशवाहा आ० छउवा उर्फ रामबिलास उम्र 45 वर्ष, जाति कोईरी ने राजस्व सचिव छग शासन, नवा रायपुर को शिकायत करते हुए आरोप लगया है की एसडीएम भैयाथान एवं तहसीलदार भैयाथान के द्वारा अनावेदकगण से साठ-गांठ कर शासकीय सड़क मद की भूमि पर मकान बनवा दिया गया एवं कोई कार्यवाही नही की जा रही है ।आवेदक का कहना है की मेरे स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक भूमि ग्राम भैयाथान (हर्रापारा) प.इ.नं.13 रा.नि.मं. व तह. भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में ख0नं0 619 / 1 रकबा 0.03 हे. भूमि स्थित है उक्त भूमि से लगी हुई शासकीय सड़क मद की भूमि ख.नं. 847, 425 रकबा 0.25 है. भूमि लगी हुई है। उक्त शासकीय सड़क मद की भूमि से आवेदक एवं अन्य ग्रामवासी का निस्तार होता रहा है किन्तु कुछ वर्षों से अनावेदकगण जबरन कब्जा कर मकान निर्माण किया, मकान निर्माण करने के समय आवेदक तहसील भैयाथान के समक्ष अनावेदकगण शासकीय मद की भूमि पर आहता निर्माण करने व निस्तारी बंद करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका कार्यवाही विलम्ब से करने के कारण मकान निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया, जिसके बाद तहसील दार के द्वारा हल्का पटवारी से मौका जांच कराया मौका जांच के दौरान हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि अनावेदकगण द्वारा शासकीय सड़क मद की भूमि पर मकान निर्माण का कार्य किया है और निस्तारी बंद कर दिया है जिसके बाद भी तहसीलदार भैयाथान के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। तहसीलदार भैयाथान के द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्थगन आदेश खरिज कर दिया जाता है, जबकी अनावेदकगण स्थागन आदेश के बवजूद भी निर्माण कार्य करते रहते है। जैसे-जैसे अनावेदकगण निर्माण का कार्य करते जा रहे थे वैसे-वैसे ही आवेदक तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को आवेदन पत्र देकर जानकारी से अवगत कराते आए हैं कि अनावेदकगण आपके स्थगन आदेश के बाद भूमि निर्माण का कार्य जारी रखते है और स्थगन आदेश का बार-बार अवहेलना किया है जिसकी जानकारी के पश्चात भी तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है जबकी हल्का पटवारी के द्वारा कई बार बाद भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है उक्त प्रतिवेदन में शासकीय सड़क मद की भूमि के संबंध में निर्माण किया जाना उल्लेख किया है वर्तमान समय में भी निर्माण के संबंध में हल्का पटवारी ने बेजा कब्जा के संबंध में अपना प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके बाद भी तहसीलदार के द्वारा कोई कार्यवही नही किया गया है। बाद भूमि शासकीय सड़क मद की भूमि है, जिस पर ग्राम वासियों एवं मवेशियों का निस्तार होता है उसमे अनावेदकगण द्वारा निरन्तर कब्जा कर उस पर लगातार निर्माण का कार्य जारी रखते हुये कार्य पूरा किया गया है, जिसकी जानकारी तहसीलदार भैयाथान को देने पर वाद भूमि स्थगन तो लगा देते है लेकित फिर अनावेदकगण से मेल-मिलाप कर स्थगन आदेश निरस्त कर दिया जाता है जिससे अनावेदकगण को बल मिलता है, शासकीय भूमि पर निर्माण का कार्य जारी रखता है। यह कि वाद भूमि शासकीय सड़क मद की भूमि है जिस पर ग्रामवासियों एवं मवेशियों का निस्तार होता है, अनावेदकगण द्वारा निरन्तर निर्माण कार्य करते हुये शासकी सड़क को पूर्णतः बन्द करते जा रहे है जिस पर तहसीलदार और थाना प्रभारी के द्वारा भी कोई कार्यवाही नही किया जाता है। यदि उक्त शासकीय सड़क मद की भूमि जो आम निस्तार का रास्ते की भूमि है जिसे अनावेदकगण द्वारा बन्द कर दिया गया है जिस कारण ग्रामवासियों व मवेशियों तथा आवेदक को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी जानकारी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) भैयाथान को होता रहा है किन्तु उसके विरूद्ध कोई उचित कार्यवाकी किया गया और अनावेदक का साथ दिया जा रहा है। यह कि आवेदक के द्वारा इस विषय पर  कलेक्टर सूरजपुर में समक्ष अवेदन पत्र दिनांक 27.02.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसका अभी तक कोई कार्यवाही नही कि गई जिस कारण मंत्री जी को उचित कार्यवाही हेतु आवेदक अपना फरियाद प्रस्तुत कर रहा है आवेदक उक्त आवेदन पत्र पर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश देते हुये, कब्जा हटाये जाने हेतु आदेश तहसीलदार भैयाथान व अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान को दिलाया जाना आवश्यक है। पीड़ित ने छ.ग. शासन के शासकीय सड़क मद के भूमि को जबरन किये गये कब्जा से बेदखली की कार्यवही कराने की माँगा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर पीड़ित को न्याय मिल गया और उसके घर के सामने के सड़क मत की भूमि पर किया गया अतिक्रमण को भैयाथान तहसीलदार समीर शर्मा द्वारा हटा दिया गया इसके बाद अब पीड़ित के लिए विस्तार के लिए भूमि मिल गई और पीड़ित को अब आवागमन में दिक्कत नहीं होगी वही दबंग का सारी दबंगई भी खत्म हो गई।

भारी संख्या मे पुलिस बल थी मौजूद
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही थाना प्रभारी झिलमिली राजेन्द्र साहू, ओड़गी थाना प्रभारी बिपिन लकड़ा, आर आई लक्ष्मी खलखो, पटवारी ओम प्रकाश नेताम सहित चेन्द्रा, ओड़गी, रक्षित केंद्र सूरजपुर, झिलमिली की पुलिस टीम मौजूद रही

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