
कोरिया की इस महिला पटवारी पर शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़खानी का आरोप..सन्डे को जमीन रजिस्ट्री दर्शाया…कलेक्टर से शिकायत..बर्खास्त की मांग…
कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ निवासी 31 वर्षीय युवक बृजमोहन सिंह पिता हीरालाल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर महिला पटवारी पर शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए नौकरी से निलंबित किए जाने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता हीरालाल सिंह पिता स्व. होरीलाल सिंह के द्वारा खसरा नं. 55 रकबा 1.2000 हे. भूमि समिलित खाता की भूमि है। अभी पिता व चाचा में बंटवारा भी नहीं हुआ है जिसे हलका पटवारी क्र. 26 सरस्वती गुप्ता के द्वारा शासकीय रिकार्ड के साथ छेड़खानी करके 18 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन बिक्री हुआ है नामांतरण की कार्रवाही लंबित है ऐसा दर्शा दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस संबंध में उप पंजीयक मनेंद्रगढ़ के द्वारा बैकुंठपुर के पंजीयक कार्यालय से भी संपर्क किया गया तो सभी अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि खसरा नंबर 55 रकबा 1.2000 हे. की भूमि का किसी भी प्रकार की खरीदी-बिक्री नहीं हुई है और 18 अक्टूबर 2020 यह दिन रविवार है। रविवार के दिन सभी कार्यालय बंद रहते हैं। वहीं पटवारी के द्वारा जो पंजीयन प्रकरण क्रमांक सीटी से शुरू हुआ है और 18 अंकों का है जबकि भूमि खरीदी पंजीयन क्रमांक सीजी से शुरू होता है और यह 16 अंकों का होता है। सीटी से शुरू हुआ पंजीयन क्रमांक ही गलत है। युवक ने कहा कि संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी व उप पंजीयक कहीं से भी उसे संतुष्टिप्रद जानकारी नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार के द्वारा नकल के लिए आवेदन पत्र में मार्क भी हो गया, लेकिन कोई अधिकारी फाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इसके पूर्व पटवारी के द्वारा 10 अक्टूबर 2020 का बैक डेट लगाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर झूठा गवाही पंचनामा रिपोर्ट तैयार करके ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ के सचिव गोपाल सिंह के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। पटवारी के द्वारा मौका जांच करने के बाद केस को एक नया मोड़ देकर सचिव गोपाल सिंह के लड़के प्रीतम सिंह के नाम पर बेजा कब्जा तैयार करके तहसील न्यायालय में पंचनामा रिपोर्ट जमा किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी कई कोशिशों के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक सभी अनावेदक एक भी पेशी में उपस्थित नहीं हुए हैं। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से उसके शिकायत की जांच कर संबंधित पटवारी को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। महिला पटवारी पर शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए नौकरी से निलंबित किए जाने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता हीरालाल सिंह पिता स्व. होरीलाल सिंह के द्वारा खसरा नं. 55 रकबा 1.2000 हे. भूमि समिलित खाता की भूमि है। अभी पिता व चाचा में बंटवारा भी नहीं हुआ है जिसे हलका पटवारी क्र. 26 सरस्वती गुप्ता के द्वारा शासकीय रिकार्ड के साथ छेड़खानी करके 18 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन बिक्री होना और नामांतरण की कार्रवाही लंबित है ऐसा दर्शा दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस संबंध में उप पंजीयक मनेंद्रगढ़ के द्वारा बैकुंठपुर के पंजीयक कार्यालय से भी संपर्क किया गया तो सभी अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि खसरा नंबर 55 रकबा 1.2000 हे. की भूमि का किसी भी प्रकार की खरीदी-बिक्री नहीं हुई है और 18 अक्टूबर 2020 यह दिन रविवार है। रविवार के दिन सभी कार्यालय बंद रहते हैं। वहीं पटवारी के द्वारा जो पंजीयन प्रकरण क्रमांक सीटी से शुरू हुआ है और 18 अंकों का है जबकि भूमि खरीदी पंजीयन क्रमांक सीजी से शुरू होता है और यह 16 अंकों का होता है। सीटी से शुरू हुआ पंजीयन क्रमांक ही गलत है। युवक ने कहा कि संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी व उप पंजीयक कहीं से भी उसे संतुष्टिप्रद जानकारी नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार के द्वारा नकल के लिए आवेदन पत्र में मार्क भी हो गया, लेकिन कोई अधिकारी फाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इसके पूर्व पटवारी के द्वारा 10 अक्टूबर 2020 का बैक डेट लगाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर झूठा गवाही पंचनामा रिपोर्ट तैयार करके ग्राम पंचायत चनवारीडांड़ के सचिव गोपाल सिंह के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। पटवारी के द्वारा मौका जांच करने के बाद केस को एक नया मोड़ देकर सचिव गोपाल सिंह के लड़के प्रीतम सिंह के नाम पर बेजा कब्जा तैयार करके तहसील न्यायालय में पंचनामा रिपोर्ट जमा किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी कई कोशिशों के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक सभी अनावेदक एक भी पेशी में उपस्थित नहीं हुए हैं। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से उसके शिकायत की जांच कर संबंधित पटवारी को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की मांग की है।