शाला विकास समिति एवं पालकों तय करेंगी मध्यान भोजन की मेन्यू
मध्यान्ह भोजन में शासन का नया निर्देश
दक्षिणापथ, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन के मेन्यू के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार आगामी दो सप्ताह के भीतर शाला विकास प्रबंधन समिति एवं पालकों की बैठक, शाला स्तर पर आयोजित की जाएगी। जिसमें ऐसे छात्र-छात्राओं का चिन्हांकन किया जाएगा, जो मध्यान्ह भोजन में अण्डा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। मध्यान्ह भोजन तैयार करने के पश्चात् अलग से अण्डे उबालने अथवा पकाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे छात्र-छात्राएं जो मध्यान्ह भोजन में अण्डा ग्रहण नहीं करना चाहता, उन्हें अगल से पंक्ति में बैठाया जाकर मध्यान्ह भोजन परोसा जाएगा। जिन शालाओं में अण्डा वितरण किया जाना हो, वहां शाकाहारी छात्र-छात्राओं के लिए अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सुगंधित सोया दूध, सुगंधित मिल्क, प्रोटीन क्रंच, फोर्टिफाइड बिस्किट, फोर्टिफाईट सोयाबड़ी, सोया मूंगफली चिकी, सोया पापड़, फोर्टिफाइड दाल विकल्प के रूप में व्यवस्था की जाएगी। यदि पालकों की बैठक में मध्यान्ह भोजन में अण्डा दिए जाने हेतु आम सहमति न हो तो, ऐसे शालाओं में मध्यान्ह भोजन में अण्डा न दिया जाकर घर पहुंचा कर पूरक आहार प्रदाय की व्यवस्था शाला विकास समिति द्वारा की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रोटीन एवं कैलोरी की पूर्ति हेतु मध्यान्ह भोजन के साथ सप्ताह में कम से कम 2 दिन अण्डा, दूध समतुल्य न्यूट्रिशन खाद्य पदार्थ दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। उक्त जारी आदेश में संशोधन करते हुए विभाग द्वारा शाला विकास प्रबंधन समिति एवं पालकों की बैठक में मध्यान्ह भोजन का मेन्यू निर्धारित करने कहा गया है।