
लोन दिलाने के नाम SECL के रिटायर्ड कर्मी से हड़प लिए थे 3 लाख..नेट बैंकिंग के…आरोपी एक साल से था फरार..मामला कोरिया का…
बैकुण्ठपुर-
पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पुराने मामलों का निकाल तथा फरार आरोपियों की धरपकड़ करने का कोरिया पुलिस का सिलसिला जारी है। इसी तारतम्य में थाना बैकुंठपुर के वर्ष 2020 अपराध क्रमांक 20/ 2020 धारा 420 का प्रार्थी सुब्रत कुमार दास रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी व उसका भाई शेखर कुमार जो अभी भी एसईसीएल चरचा में नौकरी करता है ने बैकुंठपुर अग्रवाल सिटी में जमीन क्रय व घर बनाने के लिए स्टेट बैंक शाखा चरचा से 6 लाख ₹ स्वीकृत हेतु आवेदन दिया था।
सुब्रर शरीर से कमजोर होने के कारण लोन पास कराने के लिए संपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर अपने पड़ोसी सतीश सिंह के साथ चरचा बैंक गया। उसी समय सतीश सिंह लोन संबंधी संपूर्ण कागजात व उसके भाई शेखर का मोबाइल अपने पास रखकर बैंक में सभी कागजात चेक कराने की बात कह कर लोन संबंधी दस्तावेज में हस्ताक्षर कराने की बात कह कर कई दस्तावेज में हस्ताक्षर कराया और मोबाइल में नेट बैंकिंग भी स्वेच्छा से चालू करा कर पुन: शेखर को मोबाइल दे दिया। लोन निकलने की जानकारी पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैकुंठपुर से सुब्रत अपने भाई के साथ दिनांक 21/01/2020 को बैकुंठपुर शाखा से स्टेटमेंट शाखा निकलवाने गया। तब उसे पता चला कि लोन राशि में से 3 लाख आरोपी सतीश सिंह के द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से भाई के बिना सहमति से उसे धोखा देकर बेईमानी से आधा राशि आहरण कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा घटित होना पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान आरोपी को अपराध सदर धारा में घटित करना सबूत पाए जाने से दिनांक 28/10/2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।