
नियम, निर्देश की अवहेलना कर दी गई पदोन्नति … न्यायालय की शरण लेगा आहत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ… पढ़े पूरी खबर
रायगढ़ :
छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष एम .पी .आडे़,जिला शाखा रायगढ़ के अध्यक्ष आई.सी. मालाकार ने बताया कि वर्षों से पदोन्नति की बाट जोहते ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के अधिकार पर कुठाराघात करते हुए दिनांक 29 /5/ 2021 को आयुक्त कृषि द्वारा 235 कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति दी गई,नियम विपरीत एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दी गई पदोन्नति से प्रदेश वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में गहरा आक्रोश है ।
इस अन्याय कारी पदोन्नति आदेश को छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देगा ।उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग में अब तक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद से कृषि विकास अधिकारी पर वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति होती रही है। अपनों को लाभान्वित करने की नियत से उर्वरक निरीक्षक की आड़ लेकर पदोन्नति में जुगाड़ की व्यवस्था करने 4 दिसंबर 2018 को विभागीय भर्ती नियम में अविधिक संशोधन कर वर्षों से कार्यरत पात्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता बंद कर दिया गया। इस संशोधन को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में चुनौती दी गई है। इस संशोधन एवं इसके आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों का संघ द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विगत 26 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 राजधानी रायपुर में 18 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। संचालक कृषि द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिका के निराकरण होने तक पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित रखे जाने के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया था। इन तमाम बातों के बावजूद विभाग में मात्र 10-12 वर्ष कार्य करने वाले कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गई. 20 से 30 वर्ष तक कार्य करने वाले ग्रामीण विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया.सूची जारी होने से विभाग में 20 से 30 वर्षों तक कार्य करने वाले वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में घोर हताशा है। संघ के प्रांत अध्यक्ष एम .पी .आडे, महामंत्री विजय लहरें, कोषाध्यक्ष नलिनी चंद्राकर, ओपी अवस्थी बिलासपुर, आर.एन .साहू रायपुर,सीताराम भगत अंबिकापुर, राजेंद्र वर्मा बेमेतरा, गीता जुरेसिया राजनांदगांव, पी आर भारद्वाज रायगढ़, रिझन एक्का बलरामपुर, मनोज मंडावी बस्तर आदि नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं रविंद्र चौबे कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से नियम विपरीत , उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत संचालक कृषि द्वारा जारी पदोन्नति सूची को निरस्त करने की मांग की गई है.