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कोर्ट के समीप जिपं की दुकानों की अमानत राशि जमा करने की तिथि बढ़ कर 30 जुलाई…नीलामी 4 व 9 अगस्त को..दो चरणों मे…

जिला न्यायालय परिसर के समीप मुख्य मार्ग पर निर्मित कुल 18 दुकानों की नीलामी के लिए आवेदक 30 जुलाई की शाम पांच बजे तक जिला पंचायत कोरिया में आवेदन कर सकते हैं। भूतल एवं प्रथम तल में कुल 18 दुकानों की नीलामी के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि इन दुकानों में शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए दुकानों का वर्गवार आरक्षण तय किया गया है। साथ ही इन दुकानों में से कुल तीन दुकानों को स्व सहायता समूहों के लिए आरक्षित किया गया है। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि भूतल की दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को अमानत राशि के रूप में 32 हजार रुपए तथा प्रथम तल की दुकानों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 21 हजार 5 सौ रुपए की अमानत राशि जिला पंचायत में निर्धारित समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत द्वारा निर्मित इन दुकानों के नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आरक्षण अनुसार दुकानों के लिए तय अमानत राशि का एफडीआर या टीडीआर या फिर बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से कार्यालय में 30 जुलाई की शाम पांच बजे तक जमा कर सकते हैं। भूतल की दुकानों के लिए ऑफसेट प्राइज तीन लाख, 19 हजार, 966 रुपए रखा गया है। जबकि प्रथम तल की दुकानों के लिए ऑफसेट प्राइज दो लाख, 13 हजार 310 रुपए निर्धारित किया गया है। दोनों तल की दुकानों के लिए मासिक किराया 25 सौ रुपए निर्धारित किया गया है।
दुकानों के आरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि भूतल की प्रथम दुकान अनारक्षित महिला वर्ग के आवेदकों के लिए, भूतल की दुकान क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 3 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, दुकान क्रमांक 4 मुक्त, दुकान क्रमांक 5 अनुसूचित जनजाति मुक्त, दुकान क्रमांक 6 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 7 अनारक्षित महिला वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 8 दिव्यांग मुक्त वर्ग के लिए तथा दुकान क्रमांक 9 स्व सहायता समूह वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह प्रथम तल की प्रथम दुकान जिसका आधिकारिक क्रमांक 10 है, यह दुकान अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह दुकान क्रमांक 11 अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 12 अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए, दुकान क्रमांक 13 अनारक्षित महिला, दुकान क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति मुक्त, दुकान क्रमांक 15 अनुसूचित जाति मुक्त वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 16 अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए, दुकान क्रमांक 17 एवं 18 को स्व सहायता समूह वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आरक्षण के अनुसार प्राप्त पूर्ण आवेदनों के अनुसार सक्षम आवेदकों को नीलामी में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। भूतल की 09 दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया आगामी 4 अगस्त को तथा प्रथम तल के कुल 09 दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया 5 अगस्त को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

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