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बापू की कांग्रेस पार्टी के अहिंसा के मायने रायगढ़ में खत्म प्रशिक्षु आईपीएस से हुज्जत और आदिवासी पुलिस जवान से खुले आम मारपीट विधायक पुत्र गैंग का खुले आम आतंक केलो मैया, कला एवं संस्कृति कि इज्जत को किया तार-तार 

 

रायगढ़।

भारत कि आजादी के 75 वें वर्ष के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम गतिमान है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा की उपलब्धियों पर देश को आजादी दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के परिवार जब हिंसक इरादों को त्याग नही पा रहे है तो कैसे बापू के संदेशों के साथ लगभग 3 लाख की जनता का नेतृत्व रायगढ़ विधानसभा में हो सकेगा और जब जिले की जनता की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों को ही मार-पीट दे तो।

रायगढ़ जिला जो एक सांस्कृतिक नगरी कहलाती है औऱ
रायगढ़ जिले की संस्कृति की मटियामेट हो गई है  और इन सबमे घी डालने का काम गांधीवादी पार्टी कांग्रेस के रायगढ़ विधायक के डॉन पुत्र और उसके साथियों द्वारा खुले आम एक प्रशिछु आईपीएस के साथ हुज्जत ओर वहाँ उपस्थित आदिवासी पुलिसके जवान के साथ मारपीट कोतरा रोड थाने में की गई है सत्तासीन पार्टी के विधायक के परिवार के डॉनगिरी और उसके सिंडिकेट के हमलावारों की हरकतों पर पर्दा डालने का जो काम रायगढ़ पुलिस द्वारा किया जा रहा है वह कई सवालों को जन्म दे रहा है क्या अब इस लुकाछुपी से पुलिस की साख पर बट्टा नही लग रहा। अब तक कि घटना क्रम को देखे तो कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है।

दरअसल बीती रात करीब एक बजे रायगढ़ विधायक पुत्र और उनके साथियों द्वारा के द्वारा ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं थाने में भी जाकर आरक्षक के साथ भी मारपीट की गई और यह सब कुछ थाने से महज 100 कदम की दूरी पर हुआ। पुलिस ने इस मामले में विधायक पुत्र एवं उनके दोस्तों के खिलाफ मारपीट को लेकर अपराध तो दर्ज कर लिया है लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है।

इस मामले में बताया जा रहा है कि विधायक पुत्र एवं उसके साथियों के द्वारा कोतरा थाना में रात भर जमकर बवाल किया गया। एक आदिवासी आरक्षक लालजीत सिंह राठिया को भी बुरी तरीके से मारा पीटा गया जिससे उसके चेहरे और होंठ पर चोट आई है।

पुलिस ने इस मामले में आरक्षक शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने विधायक पुत्र एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 353, 294, 332, 186, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया पर इसमें आदिवासी धारा क्यों नही लगाई गई यह समझ से परे है।इसके साथ ही पीड़ित ड्राइवर मुलायम सिंह यादव की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने विधायक पुत्र एवं अन्य के खिलाफ 294, 323, 34, 341, 427, 506भादवी के तहत अपराध दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

खैर इन बीते 75वर्षो में रायगढ़ के इतिहास में किसी भी विधायक और उसके परिवार ने कभी भी इतनी खुलेआम दहशतगर्दी और गुंडागर्दी नही फैलाई है जितनी इस परिवार ने कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार और जनप्रतिनिधि बनकर इतिहास ही बदल दिया कला और संस्कृति नगरी डॉन गिरी रितिक गेंग की ताजपोशी रहेगी कि अब रायगढ़ का भविष्य “”बापू के हे-राम ही जाने””

 

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