
पुलिस पहुँचिस न्याय बर…झगड़ा ला निपटाए बर…आमा तरी छांव में…झगड़ा निपटही गांव में…
अनूप बड़ेरिया//
पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश पर आज थाना मनेंद्रगढ़ अंतर्गत ग्राम घुटरा में चलित थाना का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम के सरपंच पंच के अलावा विद्यार्थी एवं आमजन उपस्थित थे सभी को निम्नांकित जानकारी प्रदान की गई। जिसमे ग्राम पदाधिकारियों (ग्राम सरपंच, पटेल, कोटवार)के कानूनी कर्तव्य क्या हैं…अपराध से संबंधित सूचना देने के लिए है कानूनी रूप से है आबद्ध… ग्रामीणों को दी गई सरल विधिक ज्ञान की जानकारी दी गई।
उपरोक्त आयोजन में ग्राम सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित गांव के ग्रामीणों ने कानून की बारिकियों को समझा एवं जाना उपस्थित ग्रामीणों को थाना प्रभारी द्वारा महिला के अधिकार, अपराध रोकथाम संबधी जानकारियॉ, यातायात का उल्लधंन करने से होनी वाली हानियों,माल वाहन म वाहन ट्रेक्टर में सवारी न बिठाए ,दुपहिया वाहन में ट्रिपल राइडिंग न करें, सायबर अपराधोें से बचने के तरीके बताये गये। आमजन को शराब सेवन से परिवार/समाज को होने वाली हानियों बताया कर समझाया गया, पुलिस द्वारा आम जनता से शराब पीकर वाहन नही चलाने, दोपहिया वाहन चलाते समय फोन का उपयोग नही करने व शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों में निवेश करने हेतु सुझाव दिया गया। बाहर से आने वाले अनजान व्यक्तियों से पुछताछ करने व गांव में आने से मना करने कहा गया। नाबालिक बच्चों से संबधित अपराधों की सूचना थाना में देने कहा गया। सामाजिक बुराई अपराध शराब, सट्टा, जुआ जैसे अपराधों से मुक्त ग्राम बनाने हेतु थाना प्रभारी द्वारा आग्रह किया गया। वृद्वजनों के लिए सिनियर सिटीजन एक्ट, घरेलु हिंसा, बाल अपराध आदि कि विस्तृत जानकारी दी गई।
ग्राम पदाधिकारियों (ग्राम सरपंच ,पटेल ,कोटवार)के कानूनी कर्तव्य क्या हैं । अपराध से संबंधित सूचना देने के लिए है कानूनी रूप से है आबद्ध..ग्राम के पदाधिकारी गाँव में होनी वाली सभी प्रकार की समस्याओं को देखते हैं एवं ग्राम में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर इनकी नजर होना चाहिए। इसीलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 40(1) में इन्हें आपराधिक मामलों की जानकारी को सीधे मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी को देने का अधिकार दिया गया है एवं इसी नियम को छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन क्रमांक 681 में भी बताया गया है की ग्राम पदाधिकारी गांव में होने वाले सभी अपराध की जानकारी सीधे मजिस्ट्रेट या थाना अधिकारी को देगा क्या होते हैं ग्राम पदाधिकारी (मुकद्दम, पटेल, कोटवार, ग्राम सभा (पंच, सरपंच, सचिव आदि) के कर्तव्य:-
1. चोरी की वस्तु के क्रय-विक्रय की जानकारी।
2. अगर ग्राम या मार्ग पर ऐसा व्यक्ति लगता है कि वह संदेह के दायरे में, चोर, लुटेरा, ठग, धोखाधड़ी कर रहा है या करके आया हुआ है या गाँव में किसी स्थान पर छुप गया है।
3. कोई व्यक्ति जो नियम विरुद्ध जमाव कर रहा है या बल्वा कर रहा है (भारतीय दण्ड संहिता के अपराध धारा 143 से 148 तक)।
4. गांव या गांव के निकट किसी स्थान पर आकस्मिक (अचानक) मृत्यु हो जाने पर या संदिग्ध शव पाए जाने पर।
5. किसी सिक्को का कूटकरण जैसे उनमें नकली सोना ,चांदी लगा देने वाले, उनका क्रय विक्रय करने वाले कि सूचना देना। एवं करेंसी नोट या बैंक नोटो के कूटकरण करने वालो की जानकारी उपलब्ध कराना।
6. ऐसे व्यक्तियों या आरोपियों की जानकारी देना जो हत्या, मानव वध, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती, गृह रिष्टि, गृह भेदन, गृह अतिचार करने का आरोपी, अपराधी, उपर्युक्त अपराध की करने वाला हो या उदघोषणा के बाद ग्राम में छिपा हो उसकी जानकारी तुरंत देगा।
अगर कोई ग्राम का पदाधिकारी जानते हुए ऐसी जानकारी पुलिस थाना या मजिस्ट्रेट को नहीं देगा तब उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 (अपराध से संबंधित सूचना एवं इत्तिला देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा न दी जाने के लिए) से अधिकतम छः माह की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।