जनकपुर की रेत खदान अब 2 वर्ष के ठेके पर.. विधायक गुलाब कमरो का प्रयास..काफी समय से अवैध रेत उत्खनन की थी शिकायत.. कलेक्टर करेंगे रेत की खदानों की नीलामी
कलेक्टर करेंगे रेत की खदानों की नीलामी..
यह व्यवस्था पूरे छग में लागू..
अनूप बड़ेरिया
कोरिया जिले सहित पूरे प्रदेश में रेत खदान ठेके पर दी जाएगी। कोरिया जिले के जनकपुर की बनास नदी सहित अनेक नदियों पर अवैध रेत उत्खनन की काफी समय से शिकायत आ रही थी। इसे रोकने के लिए विधायक गुलाब कमरों काफी समय से प्रयासरत रहे उन्होंने विधायक बनने के पहले भी इस अवैध रेत उत्खनन के संबंध में काफी आवाज उठाई थी।
जिसके बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने विशेष पहल करते हुए कैबिनेट की बैठक में रेत खदान का संचालन निजी व्यक्ति या संस्था को नीलामी के माध्यम से ठेके पर दिए।
जिले के कलेक्टर को इस नीलामी ठेके को कराने का अधिकार दिया गया है। नीलामी में चयनित व्यक्ति या संस्था को 2 वर्ष हेतु रेत उत्खनन का पट्टा आवंटन किया जाएगा। रेत खदान संचालन कर्ता को खनिज रेत का मूल्य एवं अन्य प्रभारी टैक्स को खदान क्षेत्र में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाना होगा।
इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रेत परिवहन में लगे वाहनों तथा रेत व्यवसाय से जुड़े ट्रेडर्स का पंजीयन कराना भी अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी एवं अन्य करो का अग्रिम भुगतान कर खनिज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीट पास जारी किया जाएगा।
कोरिया समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 60 रेत खदानों हेतु एनआईटी जारी किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही नीलामी में भाग ले सकता है।
रेत उत्खनन की इस नई प्रक्रिया से आम जनता को सामान्य निर्धारित दर पर रेत उपलब्ध हो पाएगी एवं सरकार को भी पूरे राज्य से लगभग 200 करोड़ की राशि प्राप्त होगी।