
रेंजर को 2.25 लाख का जुर्माना..राज्य सूचना आयोग का फैसला..तय अवधि में नही दी जानकारी…
अनूप बड़ेरिया
तत्कालीन प्रभारी रेंजर को तय अवधि में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी न देना महंगा पड़ गया। पीड़ित की अपील पर राज्य सूचना आयोग ने रेंजर पर 2.25 लाख का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने MCB वनमण्डल के बिहारपुर रेंज में 9 RTI के आवेदन लगाए थे। जिसका जवाब तात्कालीन प्रभारी रेंजर शंखमुनी पांडेय नही दे रहे थे। जिसके बाद प्रार्थी की अपील पर आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राज्य सूचना आयोग ने सभी 9 आवेदन में प्रत्येक पर 25-25 हजार का जुर्माना शंखमुनी पांडेय पर जुर्माना लगाया है।