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जिला अस्पताल के पास सिगरेट व तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई… 11 दुकानदारों का कटा चालान..

अनूप बड़ेरिया

कोरिया जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर परिसर के आसपास संचालित ठेला एवं गुमटियों में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 11 पान गुमटियों,ठेला से क्रमश 1850 राशि का जुर्माना/चलानी कार्यवाही किया गया।

आज दिनांक 10.10.2024 गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रशांत सिंह के निर्देशानुसार डा0 कार्तिकेय सिंह नोडल जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य विभाग, एवम् खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर परिसर के आसपास संचालित ठेल एवं गुमटियों में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 11 पान गुमटियों,ठेला से क्रमश 1850 राशि का जुर्माना/चलानी कार्यवाही किया गया।

वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को तम्बाकू एवम सिगरेट नहीं बेचने संबंधी पोस्टर ठेला एवम गुमटियों में लगवाए गए । भविष्य में जिला अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू एवम सिगरेट न बेचने की सख्त हिदायत दी गई।

जिला चिकित्सालय परिसर में जनजागरुकता संबंधी पोस्टर लगवाए गए कार्यवाही में,जिला तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डा0 कार्तिकेय सिंह,खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम,औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं श आलोक मिंज, नमूना सहायक प्रमोद कुमार पैकरा एवं पुलिस विभाग की टीम कार्यवाही के दौरान मौजूद थे।

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