छग के व्यापारियों को मिलेगी 3 हजार ₹प्रति माह पेंशन..60 साल की आयु के बाद स्टार्ट होगी पेंशन.. 200₹प्रतिमाह देना होगा अंशदान.. पंजीयन आरम्भ..सरकार ने प्रचार-प्रसार किया आरम्भ..
छग के व्यापारियों को मिलेगी 3 हजार ₹प्रति माह पेंशन..
60 साल की आयु के बाद स्टार्ट होगी पेंशन.. 200₹प्रतिमाह देना होगा अंशदान..
पंजीयन आरम्भ..
सरकार ने प्रचार-प्रसार किया आरम्भ..
अनूप बड़ेरिया
छत्तीसगढ़ के व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को अब सरकार द्वारा ₹3000 प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत इसके लिए श्रम विभाग ने नगरीय निकायों को प्रचार-प्रसार करने का जिम्मा दिया है।
लघु व्यापारी मानधन योजना की शर्त
- पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के कारोबारियों के लिए है।
- 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।
- पेंशन योजना ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो।
- आयकर देने वाले व्यापारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
लघु व्यापारी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन
- लघु व्यापारी मानधन योजना की शर्त पूरी करने वाला कोई भी व्यापारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले कर जाना होगा।
- लघु व्यापारी मानधन योजना का 55 रुपये प्रतिमाह से प्रीमियम शुरू होता है.
- प्रीमियम की रकम बढ़ती उम्र के हिसाब से 200 रुपये महीने तक हो सकती है.
- व्यापारी जितना प्रीमियम देगा उतना ही केंद्र सरकार भी स्कीम में उसके नाम पर डालेगी।
जानिए किसे मिलेगा योजनाओं का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यापारियों व स्वरोजगारियो की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इस कैटेगरी में दुकान, खुदरा व्यापारी, चावल मिल, तेल मिल, वर्कशॉप, रियल स्टेट एजेंट, छोटे होटल, रेस्टोरेंट, कमीशन एजेंट आदि के मालिक शामिल हो सकते हैं। इनका वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।इसके अलावा वे आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए।
कारोबारी क्यों नहीं ले रहे दिलचस्पी?
- इनकम टैक्स चुकाने वाले कारोबारी पर रोक।
- 20 साल बाद 3000 रुपये की पेंशन नाकाफी।
- 40 साल से अधिक उम्र के कारोबारी भाग नहीं ले सकते।
- टर्न ओवर की शर्त भी बनी बाधक।
- युवाओं में पेंशन स्कीम को लेकर दिलचस्पी नहीं।