कोरिया जिले में लॉक डाउन में ढील को लेकर बनी भ्रांतियों को दूर करते हुए जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लॉक डाउन के दौरान पहले दो जारी एडवाइजरी के अंतर्गत ही दुकाने खोली जाएगी। जिनका समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पहले जारी आदेश के मुताबिक राशन, दूध, किराना, मोबाईल रिचार्ज, फल दुकान, मेडिकल स्टोर आदि के अलावा दूसरे आदेश के अनुसार बुक, कृषि, ट्रेक्टर के पार्ट्स व मरमत दुकान,खाद,बीज, पंखा दुकान, इलेक्ट्रिक मरमत आदि की दुकाने खोली जाएगी। ग्रामीण अंचल की सभी दुकाने खोली जाएगी। वही नगरपालिका या निगम जैसे बैकुण्ठपुर नपा शहर के अंदर घड़ी चौक के आस-पास मनिहारी, जनरल स्टोर्स, होटल, सिनेमा घर, जूता, कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन, डिस्पोजल-पॉलीथिन आदि सभी दुकाने बन्द रहेंगी।
वही शहर में दूरी में स्थित इस तरह की दुकानें खुल सकती हैं। दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए पानी, साबुन, हैंडवाश और सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। आज इसी सम्बन्ध में शहर के पुलिस लाईन में व्यापारियों की बैठक लेकर एसडीएम एएस पैकरा, डीएसपी धीरेंद्र पटेल व टीआई विमलेश दुबे ने समझाइश दी। वहीं साफ किया गया कि अब लॉक डाउन का उल्लंघन या दुकान खोलने पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।