मांग::वर्ष 1973-98 तक अविभाजित मध्यप्रदेश में नियुक्त छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन का लाभ मिले..
ध्रुव द्विवेदी
मनेंद्रगढ़ -अविभाजित मध्यप्रदेश के अंतर्गत शिक्षा विभाग में वर्ष 1973-74 से 97-98 तक कई प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में की गई थी। जिन्हें नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन की पात्रता नहीं थी। जिसमें उप शिक्षक,उप शाला शिक्षक, शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक , आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजनांतर्गत नियुक्ति शिक्षक थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 930/2004, तथा अन्य 20 याचिकाएं टैग करते हुए पारित आदेश दिनांक 19/2/2015 परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं अन्य समरूप प्रकरणों में पारित निर्णय के अनुपालन में म प्र राज्य शासन द्वारा 1973-74 से 97-98 तक स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन मान स्वीकृति कर बकाया भुगतान हेतु आदेशित किया गया है। अविभाजित मध्यप्रदेश में 1973-74से 97-98 तक नियुक्त शिक्षक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं कुछ सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी इसकी पात्रता है इस हेतु छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव टी विजय गोपाल राव द्वारा सक्षम विभागीय अधिकारियों एवं अनिल शुक्ला प्रांताध्यक्ष से निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के अनुक्रम में 1973-74 से 97-98तक अविभाजित मध्यप्रदेश में नियुक्त वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन मान स्वीकृति करने तथा बकाया राशि नगद भुगतान हेतु मांग किया गया है।