♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का किया जाए निर्धारण ….. कर्मचारी संघ के इन नेताओ ने कहा इसकी वजह से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है … इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए इसके लिए …..

 

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला शाखा अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार पांडे ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि एनपीएस एवं ओ पी एस के कारण कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है पहले कर्मचारियों का एनपीएस के आधार पर कटौती हुआ एवं शासन किया द्वारा अनुपातिक अंशदान जमा किया गया उसके पश्चात शासन द्वारा कर्मचारियों के मांग पर पुरानी पेंशन योजना को अप्रैल 2022 से लागू किया गया परंतु एनपीएस में जमा कर्मचारियों के राशि को जीपीएफ में केंद्र शासन द्वारा समायोजन नहीं किया गया इस स्थिति में एनपीएस की राशि कब मिलेगी किस तरह मिलेगी ओ, पी,एस, में गए कर्मचारी को इसका लाभ किस तरह मिलेगा यह प्रश्न अभी अनसुलझा है, जिन कर्मचारियों का सेवाकाल कम बचा है और वे पुरानी पेंशन योजना में रहते हैं तो उनका पेंशन का निर्धारण वर्तमान नियमानुसार 33 वर्ष पूर्ण करने पर पूरा मिलेगा एवं 20 वर्ष की सेवा होने पर अनुपातिक मिलेगा उसमें संशोधन कर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाए ,जिससे कर्मचारियों को अपने बचे हुए दिनों में किसी प्रकार का आर्थिक कठिनाइयों से गुजर ना पड़े, कई कर्मचारी ऐसे हैं ओ पी एस लेने के पश्चात उनकी सेवा गणना सेवानिवृत्ति की तिथि तक 33 वर्ष हो रही है परंतु ओ पी एस के अनुसार 33 वर्ष नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में ओ पी एस अप्रैल 2022 से लागू किया गया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतनमान का आधार बनाकर पेंशन का निर्धारण किया जाए जिससे किसी भी कर्मचारी को अपने बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की या किसी भी प्रकार का आर्थिक स्थिति से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी ,शासन भी इसी बात को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है परंतु तकनीकी कारणों से अभी जो कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको पेंशन निर्धारण में कठिनाई हो रही है या बहुत कम पेंशन बन रहा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि पेंशन निर्धारण के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए एवं कर्मचारियों का अंतिम जो वेतन होगा उसका 50% पेंशन के लिए निर्धारित कर दिया जाए। कर्मचारी हित में शासन ने कई निर्णय लिए हैं यह निर्णय भी कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और कर्मचारियों के अंदर जो एनपीएस एवं ओ पी एस के बीच में अनिर्णय की स्थिति है वह भी समाप्त होगा। आशा है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की इस न्याय उचित मांग को स्वीकार करेगा एवं तत संबंध में शीघ्र समुचित आदेश प्रसारित करेगा ।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close