
ब्रेकिंग::दारू पी कर चुनाव ड्यूटी..क्लर्क सस्पेंड…
अनूप बड़ेरिया
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत मतदान कार्य के दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर तहसील कार्यालय सोनहत में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 प्रताप मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा जारी आदेश के तहत प्रताप मिंज को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान दल क्रमांक 18 में मतदान अधिकारी क्र. 03 के रूप में प्राथमिक शाला भवन महोरा (मतदान केंद्र क्रमांक 149) में तैनात किया गया था। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान उन्हें मादक पदार्थ का सेवन कर ड्यूटी पर उपस्थित होने तथा मतदान कार्य में लापरवाही करने का दोषी पाया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है, जिसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन की अवधि में मिंज का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कोरिया की स्थापना शाखा में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।