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कोरिया में मई माह के कल से शनिवार एवं रविवार को पूरी तरह लॉक डाउन…केवल इमरजेंसी परिवहन को ही मिलेगी अनुमति…कलेक्टर का आदेश..

कोरिया माह मई में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर डोमन सिंह के द्वारा सम्पूर्ण कोरिया जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिले में लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक जिन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें जिले की समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जैसे निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि शामिल हैं। इनके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जायेगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहेंगे। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां शामिल हैं। इसी तरह दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूपज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें एवं सेवायें, इनका परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल व डीजल पंप एवं एल.पी.जी. तथा सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे व होम डिलीवरी रेस्टोरेंट एवं पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायमनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, तथा जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्था व ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों जिन्हें प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट माह मई 2020 में शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश कोरिया जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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