प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान 31 तक करा सकते हैं अपनी फसल का बीमा
दक्षिणापथ, दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान खरीफ मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत जिले में योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष से इकाई ग्राम स्तर पर रखी गई है।
योजना का लाभ लेने हेतु कृषक 31 जुलाई तक प्रस्ताव एवं प्रीमियम राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी समितियों में जमा कर सकते हैं। वर्तमान मौसम अनिश्चिता को देखते हुए अधिक से अधिक कृषकों को योजनान्तर्गत लाभान्वित करने हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चौपाल, प्रशिक्षण, बैठक आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से लाभान्वित होने के लिए कृषक विभागीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, सहकारी समितियों एवं बैंक प्रतिनिधियों आदि से संपर्क कर सकते हैं।
योजना की विशेषताएं
इसके अन्तर्गत अधिसूचित फसलें उगाने वाले कृषकों (ऋणी कृषक अनिवार्यत: एवं अऋणी कृषक स्वेच्छिक) को बीमा आवरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। जिले के लिए धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन आदि फसलों को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान खरीफ में थे्रसहोल्ड उपज निर्धारण के लिए ग्राम को इकाई माना गया।
इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विपरीत मौसम अवस्था के कारण बोआई न होने पर धान सिंचित व असिंचित फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिसूचित फसलों हेतु मध्य मौसम में प्राकृतिक आपदाओं जैसे-सूखा तथा स्थानीय आपदाएं जैसे- ओला-वृष्टि, भूस्खलन, जलाप्लावन एवं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसे-ओले, चक्रवात तथा बेमौसम बरसात के कारण होने वाले नुकसानों की क्षतिपूर्ति भी योजना के प्रावधान अनुसार की जा सकती है।
प्रति हेक्टेयर बीमित एवं प्रीमियम राशि निर्धारित
अधिसूचना अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2019 में जिले में अधिसूचित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार धान सिंचित एवं असिंचित के लिए बीमित राशि क्रमश: 45 हजार एवं 36 हजार निर्धारित की गई है जिसके लिए किसानों को क्रमश: 900 एवं 720 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि जमा कराना होगा। इसी तरह मक्का के लिए 50 हजार रूपए बीमित राशि एवं 1000 रूपए प्रीमियम राशि, अरहर के लिए 26 हजार 500 रूपए बीमित राशि एवं 530 प्रीमियम राशि, मूंग के लिए 24 हजार बीमित राशि एवं 480 रूपए प्रीमियम राशि, उड़द के लिए 18 हजार 500 रूपए बीमित राशि एवं 370 रूपए प्रीमियमर राशि तथा सोयाबीन के लिए 36 हजार रूपए बीमित राशि एवं 720 रूपए प्रीमियम राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि जमा कर कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।