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जारी है अवैध महुआ शराब के विरूद्ध जिला पुलिस की कार्यवाही*…. ● *कोतवाली पुलिस उर्दना डिपापारा में पकड़ी 60 लीटर महुआ शराब*…. ● *जूटमिल पुलिस के हाथ आये आज दो और आबकारी एक्ट के आरोपी, 32 लीटर महुआ शराब की जप्ती*…. ● *घर में शराब बेचने की सूचना पर कोसीर पुलिस की रेड, 12 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार*….

रायगढ़ -/-जिले के विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत अवैध शराब पर कार्यवाही जारी है । ग्राम उर्दना में अवैध महुआ शराब की बिक्री की शिकायत पर कोतवाली टीआई मनीष नागर के हमराह लगातार स्टाफ कार्यवाही कर रही है । आज दिनांक 04/06/2021 को उर्दना के डिपापारा में रहने वाली अनिता कुजूर द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने की सूचना पर महिला स्टाफ के साथ उर्दना में दबिश दिया गया । आरोपिया अनिता कुजूर पति सेलवेस्टर कुजूर उम्र 45 वर्ष के पास से *60 लीटर महुआ शराब जप्त* किया गया है । कोतवाली थाने में आरोपिया पर धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपिया को रिमांड पर भेजा गया है ।

जूटमिल टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में आज भी चौकी के प्रधान आरक्षक मो.दिलदार कुरैशी, आरक्षक बनारसी सिदार, सत्या यादव, कीर्तन यादव एवं महिला आरक्षक सरिता विश्वास द्वारा ग्राम छातामुड़ा ओड़ियापारा में रहने वाले पूर्णा सवरा के घर मुखबीर सूचना पर रेड किया गया । आरोपी पूर्णा सवरा पिता साहबो सवरा 34 वर्ष महुआ शराब बिक्री की सूचना जूटमिल पुलिस को मिली थी जो अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब घर पर रखा था । रेड कार्यवाही में आरोपी के कब्जे से 2 प्लास्टिक बोरी वाले झोला में अलग-अलग डब्बा में रखा कुल *17 लीटर हाथ भट्टी का बना महुआ शराब* को जप्त किया गया है ।

एक अन्य कार्यवाही में जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर विभीषण महंत पिता शिवप्रसाद महंत उम्र 27 वर्ष साकिन सांगी तराई डिपापारा के कब्जे से *कुल 15 लीटर महुआ शराब* की जप्ती की गई है । दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है ।

कोसीर थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेन्द्र नारायण साय के हमराह में पेट्रोलिग स्टाफ ग्राम दहिदा में मुखबीर सूचना पर श्याम लाल जांगडे के घर शराब रेड कार्रवाई किया गया । आरोपी श्यामलाल जांगड़े पिता देव राम जांगड़े उम्र 32 वर्ष साकिन दहिदा थाना कोसीर के कब्जे से *12 लीटर महुआ शराब* की जप्ती कार्रवाई में हुई है । आरोपी के खिलाफ थाने में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया । अन्य थानों में आबकारी एक्ट की कार्यवाही गई है, जब्त शराब की मात्रा 5 लीटर से कम के होने पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है ।

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