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टीपाखोल के अवैध बोटिंग क्लब पर कलेक्टर की पाबंदी,सिंचाई विभाग को दिए कार्रवाई के निर्देश

रायगढ़-/-जिला कलेक्टर का नाम लेकर बगैर अनुमति के चल रहे बोटिंग क्लब के प्रचार-प्रसार की सूचना के बाद रायगढ़ कलेक्टर ने सिंचाई विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए है।बताना चाहेंगे कि रायगढ़ के टीपाखोल जलाशय के निरीक्षण के दौरान रायगढ़ कलेक्टर ने इस जगह में बोटिंग की संभावना को देखते हुए इस जगह को पर्यटकों के लिए विकसित करने की बात कही थी।इस बात का फायदा उठाते हुए जुटमिल क्षेत्र के एक युवक प्रिंस गुप्ता ने टीपाखोल जलाशय को अपनी पुस्तैनी विरासत मानते हुए वँहा अवैध तरीके से बोटिंग क्लब का संचालन शुरू कर दिया,

जंहा 100 रु से लेकर 250 रु तक कि टिकट छपवाई गई, टिकट बिक्री के साथ लोगो को बोटिंग कराया जाने लगा।इतना ही नही सोशल मीडिया में बड़े ठाठ से बोटिंग क्लब का प्रचार भी होने लगा।परन्तु जब जिले के एक निजी चैनल में यह खबर आई कि टीपाखोल में जिले के कलेक्टर भीम सिंह के प्रयास से बोटिंग क्लब की शुरुवात की गई है तब स्वयं कलेक्टर ने पूरे मामले की जानकारी ली।सम्बन्धित विभाग ने इस बात की पुष्टि की कि रायगढ़ बोटिंग क्लब के संचालन की अनुमति ही नही ली गई है ऐसे में जिला कलेक्टर ने तत्काल बोटिंग क्लब को बन्द करने के आदेश दिए है।बताना चाहेंगे कि इस बोटिंग क्लब का संचालन पूरी तरह अवैध रूप से किआ जा रहा है।जिला प्रशासन को न ही इसकी कोई जानकारी है और न ही बोटिंग क्लब के संचालक ने कोई प्रशासनिक अनुमति ली है।ऐसे में सीधा कलेक्टर का नाम लेकर जिस तरीके से चोरी और सीनाजोरी का काम किआ जा रहा था वह कतई बर्दाश्त किए जाने लायक नही था।मामले में जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बोटिंग क्लब को बन्द करवाने के आदेश दिए है।

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