हाईकोर्ट ने राधाकृष्ण गुप्ता की याचिका की खारिज..मार्कफेड अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण.. अब अध्यक्ष पद से हटना लगभग तय..
हाईकोर्ट ने राधाकृष्ण गुप्ता की याचिका की खारिज,
मार्कफेड अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण
अनूप बड़ेरिया
हाईकोर्ट में मार्कफेड डायरेक्टर राधाकृष्ण गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
मामला राधा कृष्णगुप्ता को विपणन संघ के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर है। कांग्रेस सरकार ने अटेम प्राथमिक विपणन सहकारी समिति प्रेमनगर को अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में डलवा दिया था। जिसके बाद राधाकृष्ण गुप्ता का अध्क्षयीय पद खतरे में था। इसी आदेश को राधा कृष्णगुप्ता के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राधाकृष्ण गुप्ता का विपणन संघ का अध्यक्ष से हटना तय है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 पंचवर्षीय से राधाकृष्ण गुप्ता मार्कफेड के अध्यक्ष हैं और सभी डायरेक्टर के पदों पर भी भाजपाइयों का कब्जा है।
बता दें कि अटेम प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, प्रेमनगर से विपणन संघ के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित होकर राधाकृष्ण गुप्ता अध्यक्ष बने थे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अटेम प्राथमिक विपणन सहकारी समिति प्रेमनगर में फर्जीवाड़ा करके उसे कार्यशील बताने के लिए किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए मामला दर्ज कराने का रास्ता भी अब साफ हो गया है।