
रोजगार सहायकों के विरुद्ध वसूली कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश….अनुविभागीय अधिकारी के कारण बताओ सूचना को मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरुद्ध बताया
रायगढ़।
घरघोड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के परिपालन में किए गए शासकीय कार्यों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घरघोड़ा के ज्ञापन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा ग्राम पंचायत घरघोड़ी, भेंगारी, गुमड़ा, कोसमघाट एवं अन्य के रोजगार सहायकों के विरुद्ध मनरेगा के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के संबंध में वसूली हेतु कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसके विरुद्ध रोजगार सहायकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष अपने अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की थी।
प्रकरण की पैरवी के दौरान अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के कारण बताओ सूचना को मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरुद्ध बताया । उनके द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना को विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष रखे । सभी तर्कों एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की एकल पीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतिम साहू द्वारा अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा जारी कारण बताओ सूचना की क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए वसूली पर रोक लगाकर याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है एवं शासन को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया ।