♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

विशेष रेल परियोजना : प्रभावित निजी भूमि के संबंध में सुनवाई 18 अगस्त को 

रायगढ़ से शशिकांत यादव
रायगढ़, 11 अगस्त2021/ विशेष रेल परियोजना के तहत रेल लाईन निर्माण में प्रभावित 0 से 74 कि.मी. पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़) तथा 0 से 28 कि.मी.पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)के प्रभावित निजी भूमि को भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार अधिग्रहण बावत धारा 20 (ई)का प्रकाशन कराया गया है। इस संदर्भ में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है एवं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना हो तो वे स्वयं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा में 18 अगस्त 2021 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई में भाग ले सकते है।
सुनवाई हेतु प्रभावित गांव में अनुविभाग घरघोड़ा के 0 से 74 किमी.पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़)तहसील घरघोड़ा-ग्राम-पुरी एवं कुडुमकेला एवं घरघोड़ा से डोंगामहुआ (0-28 कि.मी.)पूरक-III तहसील घरघोड़ा-ग्राम कसैया शामिल है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close