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एसईसीएल बरौद प्रभावितों के आक्रोश को देख विधायक लालजीत पहुंचे उनके बीच …..अपने नेता का पहले भरपूर स्वागत अभिनन्दन किया फिर एक सिरे में होने वाली समस्याओं से कराया अवगत …..और कलेक्टर में स्वयं मुलाकात कर

 

रायगढ़।

एसईसीएल बरौद प्रभावितों के आक्रोश को देखते हुए
ग्राम पंचायत बरौद में विधायक लालजीत सिंह राठिया का हुआ। अपने नेता के आगमन पंचायत प्रतिनिधि मंडल द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। विधायक लालजीत सिंह राठिया से ग्रामीणों नें एसईसीएल माइंस में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिसमें ग्राम बरौद की किसानों की जमीन अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 9(1) की अधिसुचना SO 3133 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.12.2010 के तहत् अधिग्रहित की गई हैं । जिसमें ग्राम बरौद को वन अधिकार पत्र प्राप्त किसानों को यथा शीघ्र प्रबधंन से लाभ दिया जावें ।

भूमिहीन परिवारों को पूर्नवास निति के तहत् रोजगार (नौकरी) /जीवन यापन के साधन प्रदान किया जावें ।
ग्राम बरौद के अर्जित भूमि पर एस.ई.सी.एल. द्वारा घटते क्रम सें रोजगार दिया जा रहा हैं जिसमें कई किसानों को कट-अप पाईट में नुकसान हो रहा हैं। उक्त कट -अप में जानें वाली भूमि का भी प्रबधंन द्वारा लाभ दिया जावे। परिवार सर्वे में संसोधन कर लाभ दिया जावे ।

भूमि सम्बंधित मिलने वाली नौकरी (रोजगार ) को खुली खदान में रोजगार की प्रथमिकता दिया जावें । भूमि सम्बंधित रोजगार (नौकरी)को प्रबधंन द्वारा नये-नये नियम रखकर विलंब किया जा रहा है । उसमें सरलीकरण किया जावे। ग्रामीणों ने इस बात पर जोर दिया कि हमने देश विकास के लिए जीवन यापन की जमीन जायदात दे दिया है शासन प्रशासन को भी चाहिए की प्रभावितों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर लाभ दिलाया जाए।

इसके अलावा छुटा हुआ मकान, कुआं ,बोर इत्यादि का लाभ तत्काल सर्वे कर दिया जावें । एस.ई.सी.एल.प्रबंधन द्वारा बरौद विस्तार अर्जित भूमि को बिना मुआवजा एवं रोजगार दिये निजी भूमि को कोयला खनन ना किया जावें ।
खदान का विस्तार गांव की ओर ना किया जावें अन्य जगह मकान बनाने हेतु समय दिया जावे ।
एस.ई.सी.एल. रायगढ़ मुख्यालय सें ग्राम पंचायत बरौद द्वारा दस्तावेज मांगी गई हैं ।उसें तत्काल दिया जावें ।
भू- प्रभावितों को मकान तोडऩे का नोटिस एसईसीएल प्रबधंन द्वारा जारी ना किया जावें ।


‌बरौद विस्तार परियोजना में गांव के आस पास माइंस खोलने सें पर्यावरण प्रदूषण ,पानी लेबल कम होना ,ग्रामीण रोड़ बंद करना ,तेज ब्लास्टिंग सें पत्थर घरों तक आना तथा चारों तरफ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं इन सभीं समस्याओं पर ध्यान में रखते हुए कार्य किया जावें । एस.ई.सी.एल.प्रबधंन द्वारा भूमि अर्जन सम्बंधित भू- प्रभावित पर ली जा रहीं निर्णय ग्राम पंचायत के सहमति से करें ।
ग्राम पंचायत बरौद को कोटवार शौकी लाल मंहत का आवेदन प्राप्त हुआ हैं जिसमें शौकी लाल मंहत को उनका भूमि का मालिकाना हक एवं भूमिस्वामी अधिकार दिनांक 12.07.2006 को दिया गया हैं ।जिसका लाभ अन्य भूमि स्वामी की तरह शौकी लाल मंहत को दिया जावें बिना लाभ दियें भूमि को कोयला खनन ना किया जावें ।ग्राम बरौद को विस्थापन एवं पुर्नबसाहट के विस्थापित परिवारों को एक्ट 2013 लागू किया जावें ग्राम बरौद जब तक विस्थापित नहीं हो जाता तब तक ग्राम की छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं को प्रबंधन द्वारा ध्यान में रखा जावें ग्राम बरौद के भूमि सम्बंधित 02 रोजगार पात्रों को मेडिकल अनफिट किया गया हैं जिसें A B एवं C में लिया जा कर तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जावें तथा बरौद उपक्षेत्र में स्थाई (रेगुलाईज) को रोक कर रखा गया हैं उसें तत्काल रेगुलाईज किया जावे तथा 24.09.2021 कलेक्टर रायगढ़ को दी गई ज्ञापन के बारें में ग्रामीणों ने विधायक को अवगत कराया गया तथा महोदय जी द्वारा कलेक्टर रायगढ़ सें प्रभावित प्रतिनिधि मंडल तथा ग्रामीणों को 15 दिवस के अन्दर किसीं प्रकार की कार्यवाही नहीं होती हैं तो मै आप सभी ग्राम प्रभावित प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर रायगढ़ सें मुलाकात कराने तथा मांगे पुरी करानें की आश्वासन दिया ।

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