♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

बड़ी ब्रेकिंग::मर्डर कर बॉडी को उसी के घर मे था जलाया…उम्र कैद की सजा… महज 1 साल में कोर्ट का फैसला…

आअनूप बड़ेरिया

कोरिया जिले में तेजतर्रार थाना प्रभारियों की वजह से जहां अपराधों में लगाम लग रही है, तो वहीं कागजी कार्यवाहियों की चालानी प्रक्रिया त्वरित गति से होने की वजह से अपराधियों को जल्द माननीय न्यायालय द्वारा सजा का ऐलान भी किया जा रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है ।
कुछ इसी प्रकार दिनांक 13.05.2021 को थाना मनेन्द्रगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि फारेस्ट नाका के सामने मनेन्द्रगढ, बैकुण्ठपुर रोड पर निवासरत मृतक मान सिंह को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अन्दर जलाकर बाहर से ताला लगाकर चले गये है, कि रिपोर्ट थाना मनेन्द्रगढ़ अपराध कमाक 163 / 2021 धारा 302,34 भा0द0वि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तत्काल एफएसएल टीम बुलाया गया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फोटोग्राफिक, साक्ष्य संकलन किया गया। घटना स्थल के निरीक्षण में पाया गया कि सम्पूर्ण स्थल जला हुआ था। एक मृत व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। शव की पहचान मृतक मान सिंह उर्फ जेठू पिता अजमेर सिंह जाति गोड उम्र 60 साल निवासी ठिहाई पारा डोमनापारा थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ0ग0) के रूप में हुई। शव बुरी तरह से जला था।
उसी दौरान मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी अरूण राज उर्फ अजय उर्फ अज्जू आ० बबलू जाति ठाकुर उम्र 22 साल ईमली गोलाई थाना मनेन्द्रगढ़ और विधिविरूद्ध बालक का कुछ दिन पूर्व उपरोक्त व्यक्ति से विवाद हुआ सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया
संदेही व्यक्तियो पर निगरानी हेतु एक टीम लगायी गयी, उसी दौरान साक्ष्यो के आधार पर संदेही आरोपियो से पूछताछ किया गया। जो बताये कि घटना दिनांक को मृतक मान सिंह को लोहे के छड़ से प्रहार कर मारना तथा उसे खाट में लेटाकर मिट्टी तेल डालकर आग से जलाना व बाहर से ताला लगाकर चाभी को फेंकना बताये अपराध सदर धारा घटित करना पाये जाने से आरोपियो को 48 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने से दिनांक
29.07.2021 को अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी को हत्या जैसे गम्भीर मामलो में एक वर्ष के अन्दर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी सचिन सिंह, सहायक उप निरीक्षक आर०एन० गुप्ता, आर0आर0 भगत, आरक्षक इस्ताक खान, जितेन्द्र ठाकुर, राजेश रगडा का
महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

जवाब जरूर दे 

[poll]

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!
Close