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बकायादार सरपंच पंचायत चुनाव लड़ने के लिए होंगे अपात्र..

अनूप बड़ेरिया
जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्जेंडर पन्ना ने बताया कि सभी वर्तमान पंचायत पदाधिकारी सरपंच माह अगस्त 2024 के पूर्व स्वीकृत सभी कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जमा करें।
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उन्होंने बताया कि छ.ग. पंचायत पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को माह अगस्त 2024 के पूर्व स्वीकृत किये गए सभी कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जमा किया जाना है तथा उक्त अवधि के पश्चात् स्वीकृत कार्यों हेतु ली गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में उपयंत्री से मूल्यांकन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा
 
अग्रिम राशि का समायोजन नही करने की स्थिति में पंचायत पदाधिकारियों का नाम बकायादार की सूची में सम्मिलित कर बकाया वसूली की कार्यवाही की जावेगी तथा बकायादारों की सूची की एक प्रति संबंधित रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि पंचायत निर्वाचन हेतु लिए जा रहे नामांकन की संवीक्षा में उक्त तथ्य को संज्ञान में लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।
 
विदित हो की छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 पंचायत का पदाधारी होने के लिए निर्हताएं एवं विभिन्न प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पदधारी के विरूद्ध पंचायत की बकाया राशि शेष है वह पंचायत का पदाधारी होने के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।

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