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गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-1 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक एतद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर
सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस अनिवार्य किया जाता है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले टिपर लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क / फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह से साफ किये न किया जाए।
बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छग पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।