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कलेक्टर का आदेश::दान देने के बाद उसकी सोशल मीडिया में शेयर न करें…किसी की गोपनीयता भंग न हो..

मुंगेली जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण एवं बचाव हेतु स्वास्थगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण में रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर पूरे जिले को 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन किया गया है।

लॉकडाउन के मद्देनजर जरुरतमंदों को अनाज, सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का निःशुल्क बंटन विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं व दानदाताओं द्वारा किया जा रहा है। समाजसेवी संस्थाओं व दानदाताओं द्वारा निःशुल्क सामग्रियों का वितरण करते हुए उनके साथ फोटो विभिन्न सोशल साइड्स के माध्यम से साझा की जा रही है, जिससे उनकी व्यक्तिगत गोपनीयता भंग होने की संभावना है। अतः यह आदेशित किया जाता है कि समाजसेवी संस्थाओं व दानदाताओं अथवा अन्य द्वारा उपरोक्तानुसार की जाने वाली मदद से संबंधित तस्वीरें सोशल साइड्स पर साझा न किया जावे। यदि वे आवश्यक समझें तो अपने रिकार्ड हेतु फोटोग्राफ्स अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।

 

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