सभी प्रकार की निजी एवं शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं,मेडिकल स्टोर्स,पैथोलॉजी सेंटर व
क्लीनिक खुले रहेंगे।
• कृषि,उद्यानिकी,बागवानी एवं पशुपालन पर कोई रोक नही है। कृषि कार्य व उपकरण से
संबंधित दुकानें तथा खाद बीज केंद्र खुले रहेंगे। तेंदूपत्ता एवं वनोपज संग्रहण पर किसी
प्रकर का रोक नही है।
• दूध, कुक्कुट,हेचरी, पशुपालन के कार्य पर रोक नही है । डेयरी अंडा दुकान खुली रहेंगी।
• सभी किराना एवं राशन की दुकाने,मीट मछली अंडा की दुकान तथा फल एवं सब्जी की दुकानें व ठेले खोले जा सकते हैं । दुकानों पर समय का बंधन खत्म कर दिया गया है।
• सोसल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर कार्य करने की शर्त के साथ ग्रामीण क्षेत्रो में मनरेगा के कार्य, ईंट बनाने, कुम्हारों के कार्य पर रोक हटा दिया गया है।
• गैस , पेट्रोल, मिट्टी तेल का वितरण अथवा किसी भी प्रकार ईंधन की सप्लाई पूर्व की तरह जा सकती है।
• प्रिंट, मीडिया, काल सेंटर, केबल सर्विस डाक तार, टेलीकॉम, बीमा तथा कूरियर सेवा पर भी रोक नही है, पूर्ववत जारी रहेंगी।
• मालवाहक ट्रक अधिकतम दो ड्राइवर और एक खलासी के साथ परिवहन कर सकेंगे।
.हाइवे पर ढाबे खोले जा सकेंगे तथा मोटर मरमत की दुकाने हाइवे पर खुली रहेंगी।
• इलेक्ट्रिशन, बढ़ई, प्लम्बर, आईटी मैकेनिक आदि व्यक्तिगत रूप से सेवा देने वाले मिस्त्री पर रोक नही है, वे कार्य कर सकेंगे।
• नगरीय क्षेत्रो में निर्माण कार्य चालू किया जा सकेगा बशर्ते मजदूर साइट पर ही उपलब्ध
हो।
सभी दुकाने सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेगीं।