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ब्रेकिंग::दुकान खोलने का नया आदेश…साप्ताहिक बन्दी…समय हुआ परिवर्तित.. नए कलेक्टर का…

कोरिया जिले के नए कलेक्टर एस एन राठौर ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त आदेश के बाद कोरिया जिले में दुकानों के खुलने के समय और दिन में परिवर्तन करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार:-

क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरगिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी (दिन सोमवार से शनिवार)

कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, वर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें। (सप्ताहिक बंदी दिन रविवार)

क्षेत्र – बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर -(दिन – रविवार से शुक्रवार)

कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, वर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें। (सप्ताहिक बंदी दिन शनिवार)

क्षेत्र – समस्त सीमाक्षेत्र जिला कोरिया-

• सीमेंट/सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रो के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें
• प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स।
• फोटो स्टूडियों।
• सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)।
चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा/फास्ट फूड/अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (टीप- प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की
होगी।)
उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। जिला के सीमा अन्तर्गत
संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन का साप्ताहिक बंदी होगा। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों केसंचालन का समय पूर्ववत रहेगा।

• डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः
07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी/ऑटो के परिचालन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है:-

अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नही होगी। टैक्सी/ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारन करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय –

• सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

• आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।

• ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे (कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)

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