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14 से 22 अप्रैल तक रायगढ़ जिला कंटेनमेंट जोन घोषित कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 10 अप्रैल2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी।
उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलेवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसार्ईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, गार्डन, बगीचा, सार्वजनिक पार्क आम जनता के  लिये पूर्णत: बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अद्र्ध सार्वजनिक/निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे, एस.ई.सी.एल.कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम.पूर्ववत् संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं सप्ताहिक बाजार/हाट पूर्णत: बंद रहेंगी।
विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया जाता है। विवाह कार्यक्रम में वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट टे्रसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य पस्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकॉल/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। उपरोक्त अवधि में रेल एवं बस से यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों के ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकारण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब, आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भम्रण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मिडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण)कमाण्डेंट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इस शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संषोधित 2020 के तहत् तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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