
वैक्सिनेशन के किए हाईकोर्ट का दिया निर्णय जनता के हित में-हितेश प्रताप.. आपदा को लेकर भी कांग्रेस कर रही राजनीतिकरण..
युवा मोर्चा के हितेश प्रताप का ने कहा है की उनको लगता है की हाई कोर्ट ने भाजपा युवा मोर्चा की के इस आंदोलन को संज्ञान में लिया और जनता के हित में जो निर्णय इस कोरोनावायरस की महामारी में दिया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ जिला कोरिया और प्रदेश की जिले की जनता की और से इस पर धन्यवाद दिया है।
आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई 2021 से देश में 18 वर्ष से ऊपर युवाओं को वैक्सीन लगाने का निर्णय लेकर सभी राज्यों को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया था!लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार इसमें राजनीतिकरण कर सिर्फ अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले युवाओं को टीका लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया! उक्त आदेश के बाद इन वर्गों में कम संख्या में टीका लगाने के कारण वैक्सीन का एम्पुल प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गया! प्रदेश में युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध भी किया एवं टीकाकरण के लिए सभी युवाओं के लिए जिसमें 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाए जाने हेतु विभिन्न माध्यमों से सरकार से आग्रह भी किया गया, इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दर्ज कराई गई थी, माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए कहा कि बीमारी अमीरी -गरीबी देख कर नहीं आती, सरकार को इसके लिए स्पष्ट नीति बनाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, माननीय न्यायालय का उक्त निर्देश सरकार को पालन करना चाहिए था,इस दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूर्व में दिऐ गये आदेश, अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाया जाना स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना थमा नहीं है,बल्कि विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे समय पर सरकार के द्वारा टीकाकरण को स्थगित करना, नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके अधिकारों का हनन है एवं अदूरदर्शिता का परिचायक है, जिले के युवा नेता शारदा गुप्ता ओर हितेश प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार टीकाकरण के लिए गंभीर नहीं है।