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विवाहिता के आत्महत्या के मामले में पति और पति की बड़ी बहन पर उत्प्रेरण का अपराध दर्ज*….. ● *दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजी बरमकेला पुलिस*…..

रायगढ़-/-थाना बरमकेला के मर्ग क्रमांक 13/2021 धारा 174 जा0फौ0 की मृतिका फुलबाई भोय पति रोहित भोय उम्र 26 वर्ष साकिन दानीघाटी थाना बरमकेला की जाँच पर मृतिका के वारिसानों का कथन लिया गया जो बताये कि फुलबाई भोय के साथ रोहित की सगाई तय हो गई थी । उसी बीच रोहित भोय गांव के नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था, उस केस में उसे जेल हुई थी। जेल से छूटने के बाद ही सितंबर 2020 में रोहित भोय की बडी बहन *राधिका भोय* आनन फानन में फुलबाई की शादी उसके परिजनों के सहमति के बिना करा दी । शादी में फुलबाई के घर परिवार से कोई नहीं आये थे । मृतिका के सास, ससुर काफी समय से कमाने खाने बाहर गये हैं । मृतिका का पति रोहित भोय आये दिन फुलबाई को शराब पीकर मारपीट करके प्रताडित करता था और उसे उसके परिवारवालों को ताना देता था कि “तेरे परिवारवाले घर के खर्चा के डर से तुम्हारे शादी में नहीं आये” । उनकी प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 18.04.2021 के शाम फुलबाई फासी लगाकर आत्महत्या कर ली । मर्ग जांच पर आरोपी रोहित भोय पिता भोगीलाल भोय उम्र 27 वर्ष एवं उसकी बड़ी बहन राधिका भोय पति कपुरचंद भोय 35 वर्ष दोनों साकिनान दानीघाटी थाना बरमकेला के विरूद्ध अपराध सदर धारा 306, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

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