नाबालिक को भगाने में अपने पुत्र को सहयोग करने वाला पिता, आरोपी पुत्र समेत गिरफ्तार* ● *आरोपी युवक के चाचा को पहले ही गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजी है कोतरारोड़ पुलिस*…
रायगढ़-/-दिनांक 06/04/2019 को कोतरारोड़ थाने में नाबालिग के गुम रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 69/2019 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की पतासाजी की जा रही थी । प्रकरण की विवेचना दरमियान जानकारी कि मोहल्ले का विद्या प्रकाश रात्रे भी घर पर नहीं है, प्रथम दृष्टया किशोरी को विद्या प्रकाश रात्रे बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है, इस ओर जांच करते हुए कोतरारोड पुलिस आरोपी युवक के चाचा रेशम रात्रे निवासी मधाईभाठा थाना सरसीवा जिला बलौदा बाजार तक पहुंची । जहां विद्या प्रकाश रात्रे का पिता लखन रात्रे और चाचा रेशम रात्रे नाबालिग बालिका को भगाकर लाना जानते हुए पुलिस को सूचना न देकर दोनों को घर में रखे और उसके बेटे को बालिका को भगा ले जाने में सहयोग किये । आरोपी रेशम लाल घर पर नहीं था जिसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में समय अवधि में चालान धारा 363, 366, 34 IPC के तहत पेश किया गया । शेष आरोपी विद्या प्रकाश रात्रे, एवं लखन रात्रे के विरुद्ध 173(8) CrPC की कार्यवाही की जानी थी । विवेचना दरमियान ज्ञात हुआ कि आरोपी युवक बालिका को औरंगाबाद, जम्मू कश्मीर की ओर ले जाना ज्ञात हुआ था जिस पर कोतरारोड़ पुलिस औरंगाबाद, जम्मू-कश्मीर जाकर बालिका एवं आरोपी युवक का पता लगाई किंतु पता नहीं चला ।
कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा लगातार आरोपियों पर बालिका को पेश करने का दबाव बना रहे थे । जिस पर आरोपीगण बालिका को लेकर आज थाने आये। बालिका पूछताछ में आरोपी युवक द्वारा औरंगाबाद, पंजाब, दिल्ली की ओर ले जाना और पत्नी की तरह रखना बताई है । बालिका के कथन पर प्रकरण में धारा 368,376 IPC 4,6 Pocso Act जोड़ी गई तथा । आरोपी युवक विद्या प्रकाश रात्रे पिता लखन रात्रि उम्र 24 वर्ष एवं लखन रात्रे पिता महेत्तर रात्रे उम्र 46 वर्ष मूल निवास मधाईभाठा थाना सरसीवा जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम कोतरारोड को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है एवं बालिका को दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है । प्रकरण की विवेचना आरोपी पतासाजी में टीआई चमन सिन्हा, उप निरीक्षक डीपी भारद्वाज, रामाधर उपाध्याय एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।