छह-छह महीने के लिये दो हुये जिला बदर : जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये आदेश..बिना अनुमति के नहीं आ सकेंगे शहर व सीमावर्ती जिलों में
15 December 2019
छह-छह महीने के लिये दो हुये जिला बदर : जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये आदेश..बिना अनुमति के नहीं आ सकेंगे शहर व सीमावर्ती जिलों में
कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने दो अपराधियों रजनीकांत पाण्डेय उर्फ बिट्टू पाण्डेय और जितेन्द्र कुमार उर्फ पालू पटेल को आगामी छह महीने के लिये कोरबा जिले से बाहर जाने का निर्देश जारी किया है। दोनों पर यह जिला बदर की कार्यवाही उनके आपराधिक कृत्यों को देखते हुये की गई है। रजनीकांत पाण्डेय के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में छह अपराध दर्ज हैं और उसके विरूद्ध आठ बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसी तरह पालू पटेल के विरूद्ध भी जिले के विभिन्न थानो में पच्चीस अपराध दर्ज हैं और पन्द्रह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। जन सामान्य की सुरक्षा और शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दोनों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पॉंच ‘‘ख’’ के तहत् की गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन एवं आगामी पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुये दोनों अपराधियों को कोरबा जिले की सीमा से लगे- जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, मुंगेली और जशपुर जिले की सीमाओं से भी बाहर जाने का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना दोनों अपराधियों को इन जिलों की सीमाओं में आगामी छह माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
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