
बड़ी खबर::एक और पटवारी सस्पेंड::वायरल वीडियो रिश्वत मांगने का था आरोप…पटवारी का लगातार दूसरा विकेट..कड़ी प्रशासनिक कसावट का संकेत..
12 July 2023
अनूप बड़ेरिया
कोरिया जिले के कलेक्टर विनय लंगेह लगातार प्रशासनिक कार्य कसावट के साथ कार्य कर रहे हैं जिले के अधिकारियों के खिलाफ जैसे ही उन्हें गड़बड़ी करने की शिकायत मिलती है, तत्काल वह कार्यवाही करते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक तहसीलदार और पटवारी के सस्पेंड होने के बाद अब महिला पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बैकुंठपुर की एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल इस महिला पटवारी के द्वारा चौहद्दी तैयार करने के एवज में ₹10000 की रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ था।
बैकुंठपुर एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक तह०पौड़ी-बचरा / 2023:- श्रीमती द्रोपदी सिंह, पटवारी हल्का नं0-12 ग्राम बारी रा०नि०मं० पोड़ी तहसील पोडी (बचरा) जिला कोरिया (छ०ग०) द्वारा शिकायतकर्ता श्री विकास साहू आ० विलेश साहू ग्राम अमका तहसील पोड़ी (बचरा) के भूमि चौहद्दी तैयार करने के एवज में हल्का पटवारी द्वारा 10,000 रूपये मांग किये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 261 / वाचक-1 / पोड़ी बचरा / दिनांक 03/07/2023 के द्वारा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिवेदन लिया गया दिनांक 05/07/2023 को प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जो समाधान कारक नहीं पाते हुए की पटवारी द्वारा जमीन का चौहददी लाने में टाल-मटोल का कथन विकायतकर्ता के द्वारा लिया गया तथा तहसीलदार पोड़ी बचरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस प्रकार का कृत्य किया जाना शासकीय कर्तव्यों के प्रति अशोभनीय तथा शासन की छवि धूमिल हुई है। जो संबंधित पटवारी द्वारा पदीय दायित्यों का निर्वहन नहीं किया गया जो सीविल सेवा ( आचरण नियम 1965 के नियम – 3) ( 1 से 3) तक का घोर उलघंन किये जाने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्तानुसार शिकायती जांच प्रतिवेदन जो प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर संबंधित हल्का पटवारी ग्राम बारी पoहनं0 12 श्रीमती द्रोपदी सिंह को छ०ग०सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में शासन नियमनानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । इनका मुख्यालय तहसील पोड़ी बचरा निर्धारित नियत किया जाता है। इनके हल्के का प्रभार अमीर साय उईके पटवारी को अंतरित किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।