एक बोतल शराब की कीमत पड़ी 26 हजार…कोरिया में शराबी वाहन चालको पर गिरी गाज…एक वाहन चालक पर 26 हजार तो 6 पर 15-15 हजार का जुर्माना…राशि इतनी की गाड़ी छुड़ाने नहीं आ रहे मालिक… छत्तीसगढ़ में दो पहिया चालक पर संभवत पहली बार इतना जुर्माना…
अनूप बड़ेरिया
कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर मे बीते 23 सितम्बर को हुए वाहन चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर 7 नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की थी। चूंकि छग में अभी नया व्हीकल एक्ट लागू नही है अतः पुलिस ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
चूंकि कोर्ट सेंट्रल लॉ पर सुनवाई करता है अतः नए व्हीकल एक्ट के अंतर्गत शराब पी कर वाहन चलाने, तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना बीमा व बिना आरसी के वाहन चलाने वाले सीता राम पिता दया राम चेरवा झरनापारा को 26 हजार का जुर्माना लगा दिया।
इसी प्रकार राज कुर्रे पिता चंद्रभान कुर्रे निवासी सलका, संजय सिंह पिता प्रताप पत्थलगांव, राजकुमार कुर्रे पिता संजय कुर्रे बस्ती, सतीश मिंज पिता जे मिंज कचहरी पारा, अशोक पिता समयलाल खांडा व धनसिंह पिता रामप्यारे बंजारी डाँड़ को 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतनी भारी भरकम जुर्माना राशि होने की वजह से कोई भी वाहन स्वामी जुर्माना पटा कर वाहन नही छुड़ा रहा है।
बताया जाता है दुपहिया वाहन चालकों पर इतना जुर्माना सम्भवतः छग में पहला मामला हो सकता है। वही इस खबर के बाद नशेड़ी वाहन चालकों में अब दहशत का माहौल है।